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    मेजर जनरल रजत जगानी से 2.2 करोड़ की धोखाधड़ी, जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने हैदराबाद की कंपनी पर दर्ज किया केस

    Updated: Mon, 11 Aug 2025 12:25 PM (IST)

    जम्मू अपराध शाखा ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मेजर जनरल समेत कई पीड़ितों ने कंपनी पर झूठे वादे करके निवेश कराकर धोखा देने का आरोप लगाया है। कंपनी ने फर्जी सोशल मीडिया प्रचार और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके निवेशकों को गुमराह किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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    करोड़ों के घोटाले के आरोप में हैदराबाद की कंपनी के एमडी सहित कई कर्मचारियों पर केस दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जम्मू। अपराध शाखा जम्मू ने हैदराबाद स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी), दो निदेशकों सहित कई प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मेजर जनरल और एक अन्य पीड़ित की शिकायतों पर की गई, जिन्होंने फाल्कन इनवाइस डिस्काउंटिंग फ्रॉड में ठगी की बात कही थी।

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    क्राइम ब्रांच को पहली लिखित शिकायत मेजर जनरल रजत जगानी (निवासी राजस्थान) से प्राप्त हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के एमडी अमरदीप कुमार (वर्तमान में दुबई में रह रहे), निदेशक अनीता कुमारी, निदेशक संदीप कुमार और अन्य अधिकारियों अनंथा, मेहर, कुशा, तिरुमलेसा, स्वीटी कशल, कव्या नल्लुरी, योगेंद्र सिंह, नजमा, भावना, प्रियंका, पवन और श्रेया ने जम्मू में कार्यालय खोल कर निवेशकों को झूठे वादों के जरिए लाखों-करोड़ों रुपये का चूना लगाया।

    शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता से 2,21,45,000 निवेश के बदले 2,45,82,252 लौटाने का वादा किया था, जो कंपनी बंद कर देने के बाद भी नहीं लौटाया गया। दूसरी शिकायत प्रदीप कुमार गुप्ता (निवासी लखदात्ता बाजार, जम्मू) ने दी, जिनसे 62,15,000 निवेश कर 68,14,117 लौटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन राशि वापस नहीं की गई।

    आरोप है कि कंपनी ने झूठे सोशल मीडिया प्रचार, फर्जी डील, प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर नकली वेंडर प्रोफाइल और गलत इनवाइस का उपयोग कर निवेशकों को गुमराह किया। साथ ही, फर्जी वेंडर कोड और नकली वित्तीय लेनदेन दिखाकर बड़ी रकम हड़पी गई।

    एसएसपी अपराध जम्मू बेनाम तोश ने पुष्टि करते बताया कि अपराध शाखा जम्मू में इस संबंध में मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच और शिकायतों की सामग्री से यह प्रथम दृष्टि से आरोप सिद्ध हुआ कि मामला भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध का है।