जम्मू आरटीओ ने जारी की सार्वजनिक चेतावनी, अन्य राज्यों के पंजीकृत वाहनों को 15 दिन का अल्टीमेटम, जानिए पूरी डिटेल
जम्मू आरटीओ ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है, जिसमें अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को 15 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज पूरा करने का निर्देश दिया ग ...और पढ़ें

आरटीओ जम्मू ने ऐसे वाहनों के पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। अगर आपसके पास बाहर राज्य व किसी अन्य प्रदेश के पंजीकरण वाला वाहन है तो तुरंत उसका पुन: पंजीकरण करवा लें, अन्यथा आपका वाहन जब्त हो सकता और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
जम्मू के आरटीओ जगमीत सिंह ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर जम्मू संभाग में सड़कों पर दौड़ने वाले अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीकरण नंबर वाले मोटर वाहनों के मालिकों को तत्काल प्रदेश में अपने वाहनों के पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।
सूचना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऐसे वाहनों को 12 महीने से अधिक समय तक बिना पुन: पंजीकरण के जम्मू में रखना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 का उल्लंघन है और इससे वाहन की पहचान और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
ऐसे में बाहरी राज्यों के वाहन दौड़ाने वाले वाहन मालिकों को प्रदेश में अपने वाहनों के पुन: पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। जो कोई निर्धारित समयावधि के बावजूद बाहरी राज्यों के वाहनों का पुन: पंजीकरण करवाने में विफल रहेगा उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत वाहनों को जब्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाहन मालिक पर जुर्माना लगाने और अन्य कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्राविधान है।

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