जम्मू बस स्टैंड पर खाद्य सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई, बिना इंसुलेशन मासाहारी भोजन ले जाता वाहन पकड़ा
जम्मू पुलिस ने बस स्टैंड पर खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत एक वाहन को पकड़ा, जो बिना इंसुलेशन और स्वच्छता के मांसाहारी भोजन ले जा रहा था। वाहन में गंदगी ...और पढ़ें

प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में और सख्त अभियान चलाने की घोषणा की है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बार फिर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। जम्मू पुलिस द्वारा बस स्टैंड थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी को उजागर कर दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में मासाहारी भोजन सामग्री (नान-वेज) का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन वाहन में फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार आवश्यक इंसुलेशन और तापमान नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन के अंदर गंदगी और बदबू थी। भोजन को सील बंद भी नहीं किया गया था।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह गंभीर लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही फूड सेफ्टी विभाग के नामित अधिकारी को बुलाया गया। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा मदन मगोत्रा स्वयं बस स्टैंड पहुंचे और थाना प्रभारी बस स्टैंड इंस्पेक्टर इंदरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।
मौके पर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए संबंधित वाहन और खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि बिना इंसुलेशन मासाहारी भोजन ले जाने से खाद्य सामग्री जल्दी खराब हो सकती है, जिससे फूड पाइजनिंग, संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
जम्मू पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के चेकिंग अभियान और तेज किए जाएंगे, ताकि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर बना रहे और आम लोगों को सुरक्षित भोजन मिल सके।
मासाहारी भोजन के परिवहन के लिए फूड सेफ्टी विभाग के नियम
- मासाहारी भोजन केवल ऐसे वाहनों में ले जाया जा सकता है जिनमें थर्मल इंसुलेशन या रेफ्रिजरेशन की सुविधा हो, ताकि भोजन सुरक्षित तापमान पर बना रहे।
- कच्चा मांस व मासाहारी खाद्य पदार्थ सामान्यतः 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही परिवहन किए जाने चाहिए, जिससे बैक्टीरिया पनपने से रोका जा सके।
- परिवहनकर्ता के पास फूड सेफ्टी विभाग द्वारा जारी वैध एफएसएसएआइ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- वाहन के अंदर साफ-सफाई, कीट-मुक्त वातावरण और नियमित सैनिटाइजेशन जरूरी है। गंदे या जंग लगे कंटेनर प्रतिबंधित हैं।
- मासाहारी भोजन को सील पैक, लीक-प्रूफ और फूड-ग्रेड कंटेनरों में ही रखा जाना चाहिए।
- मासाहारी और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही वाहन में बिना अलग-अलग सुरक्षित व्यवस्था के ले जाना प्रतिबंधित है।
- कंटेनरों पर खाद्य सामग्री का प्रकार, तिथि और स्रोत की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
- नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सामग्री जब्त की जा सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

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