Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में छुट्टियों में 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क वसूल सकते हैं स्कूल, FFRC ने जारी किए निर्देश

    Updated: Wed, 02 Jul 2025 02:12 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण कमेटी ने छुट्टियों में 50% परिवहन शुल्क लेने की छूट दी है। यह नियम उन स्कूलों पर लागू होगा जो अपनी परिवहन सेवा खुद चलाते हैं। यदि स्कूल ने परिवहन सेवा आउटसोर्स की है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कश्मीर में यह नियम 2024-25 और जम्मू में 2025-26 से लागू होगा।

    Hero Image
    जम्मू-कश्मीर में छुट्टियों में 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क वसूल सकते हैं स्कूल

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने वाली कमेटी (एफएफआरसी) ने छुट्टियों के दौरान पचास प्रतिशत परिवहन शुल्क वसूलने की छूट दी है।

    कमेटी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार निजी स्कूल शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान केवल 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क ले सकते हैं, बशर्ते परिवहन सुविधा स्कूल के स्वामित्व और संचालन में हो।

    इसके अलावा कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवहन सुविधा स्कूलों की ओर से आउटसोर्स की गई है या किसी तीसरे पक्ष से अनुबंध या किराये पर ली गई है, तो ऐसे आउटसोर्स एजेंसियों व परिवहनकर्ताओं द्वारा अवकाश अवधि के दौरान कोई परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह निर्देश कश्मीर डिवीजन में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से और जम्मू डिवीजन में 2025-26 से प्रभावी होगा। कमेटी ने स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर व जम्मू को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करें।