जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने APP MLA मलिक के समर्थन से किया इनकार, कहा- इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं
जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के समर्थन से इनकार किया है। सचिवालय ने स्पष्ट किया कि कुछ मीड ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के समर्थन से इनकार करते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने बताया कि "कुछ मीडिया रिपोर्टों, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक्स में यह उजागर किया गया है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने विधायक (52-डोडा विधानसभा क्षेत्र) मेहराज मलिक पर जन सुरक्षा अधिनियम 1978 के प्रावधान लगाने का समर्थन किया है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है क्योंकि सचिवालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
विधानसभा सचिवालय के अनुसार, जो बुलेटिन मेहराज मलिक को पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने की जानकारी के संदर्भ में जारी किया गया है, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 260 के अनुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सभी सदस्यों को सदस्य की गिरफ्तारी/हिरासत के बारे में सूचित करने के लिए जरुरी था।
विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि, जम्मू और कश्मीर विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 260 में कहा गया है, "नियम 258 या नियम 259 में निर्दिष्ट कोई भी सूचना प्राप्त होने पर, अध्यक्ष यथाशीघ्र उसे सदन में पढ़कर सुनाएंगे, यदि सत्र चल रहा हो या यदि सत्र न हो, तो निर्देश देंगे कि उसे सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन में प्रकाशित किया जाए।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।