J&K News: डाकखाने में 8.27 लाख का गबन करने के आरोप में सब पोस्टमाटर सहित दो गिरफ्तार; 3-3 वर्ष कैद की सजा
श्रीनगर की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने बांदीपोरा डाकखाने में 8.27 लाख रुपये के गबन के मामले में दो आरोपियों गुलाम कादिर लोन और मोहम्मद शफी लोन को दोषी ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत श्रीनगर ने शनिवार को बांदीपोरा डाकखाना में 8.27 लाख के गबन में शामिल दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 16 वर्ष पुराना है।
दोषियों के नाम गुलाम कादिर लोन और मोहम्मद शफी लोन हैं। गुलाम कादिर ने बांदीपोरा डाकखाना में सब पोस्टमास्टर के पद पर रहते लघु बचत योजना के एजेंट मोहम्मद शफी के साथ वर्ष 2008 और 2009 के बीच डाकखाने में विभिन्न लोगों के खातों में हेराफेरी कर उनकी धनराशि निकाल ली।
सीबीआई ने अदालत में दोनों पर आरपीसी की विभिन्न धाराओं जिनमें 120-बी (आपराधिक साजिश), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी से संबंधित) और 477-ए (खातों में हेराफेरी) शामिल हैं के तहत आरोपपत्र दायर किया था।
सीबीआई के लोक अभियोजक जहूर अहमद मलिक के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने अदालत में साबित किया कि दोनों आरोपितों ने खाताधारकों को धोखा देने के लिए खाता बही में हेराफेरी करने के अलावा फर्जी क्रेडिट/डेबिट प्रविष्टियां करने और फर्जी पासबुक जारी करने की साजिश रची। उन्होंने फर्जी निकासी की साजिश रची, जिससे खाताधारकों को उनकी बचत से वंचित होना पड़ा।
अदालत ने दोनों आरोपितों को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक धारा के लिए एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।