ऊना में युवती से दुष्कर्म मामले में SDM की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से किया इनकार
ऊना एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 3 अक्टूबर तक टल गई है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अनुपस्थिति के कारण न्यायाधीश बीसी नेगी के समक्ष मामला पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एसडीएम पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है जिसके चलते यह मामला दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टल गई। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अनुपस्थिति के कारण यह मामला न्यायाधीश बीसी नेगी के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया गया था।
इस मामले में आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे।
कोर्ट ने याचिका में दिए तथ्यों के आधार पर कहा था कि प्राथमिकी में लगाए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 10.8.2025 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता रोई और याचिकाकर्ता ने उससे शादी का वादा किया। उसने पीड़िता को 20.8.2025 को विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट ने इन सभी आरोपों को देखते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया था जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दुषकर्म के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी को गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है।
उल्लेखनीय है कि एक युवती ने एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। युवती ने बताया था कि विश्व मोहन देव चौहान से उसकी बातचीत सोशल मीडिया के जरिये हुई थी। इस दौरान एसडीएम ने उसे अपने दफ्तर मिलने बुलाया था औऱ बाद में कोर्ट चैम्बर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में 10 अगस्त को सरकारी रेस्ट हाउस में भी उसे बुलाया और फिर दुष्कर्म किया।
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