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    पांवटा साहिब में दो नशा तस्करों को 4-4 साल की जेल, 50 हजार रुपए का लगा जुर्माना; NDPS एक्ट के तहत मिली सजा

    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:39 PM (IST)

    पांवटा साहिब की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों, गुरमीत सिंह और संजय चौधरी, को 4-4 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रु ...और पढ़ें

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    दो नशा तस्करों को 4-4 साल की जेल (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, नाहन। पांवटा साहिब की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों गुरमीत सिंह और संजय चौधरी को 4-4 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।

    क्या है पूरा मामला?

    उपजिला न्यायवादी (Sub-Divisional Attorney) जतिंदर कुमार शर्मा ने बताया है कि यह मामला 2 जून 2018 का है, जब पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो 530 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया था। इस दौरान पुलिस ने राजबन की ओर से गोंदपुर चूरापोस्त बेचने आ रहे बाइक सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

    पांवटा साहिब थाने में दर्ज था FIR

    आरोपियों की पहचान गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय छितरुराम (निवासी- गांव निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब) और संजय चौधरी पुत्र दुनी चंद (निवासी- गांव ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब) के रूप में हुई। आरोपियों के खिलाफ पांवटा साहिब थाने में मामला दर्ज किया गया था।

    सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा

    मामले की जांच एएसआई मनोज कुमार ने की। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई।