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    'मर्जी से गई थी घूमने, नहीं बदला धर्म', मोहसिन के समर्थन में बोलीं हिंदू युवती, कोर्ट को बताया शादी हुई या नहीं

    Updated: Tue, 17 Jun 2025 02:59 PM (IST)

    पांवटा साहिब कोर्ट में युवती ने कहा कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ घूमने गई थी। उसने स्पष्ट किया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था और न ही उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। पुलिस ने युवती को उसके परिवार को सौंप दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस मामले में युवक के परिवार पर मामला दर्ज करने की मांग की है।

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    पांवटा साहिब में सोमवार को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के विरुद्ध ज्ञापन सौंपेत मुस्लिम आर्गेनाइजेशन (File Photo)

    जागरण संवाददाता, नाहन। पांवटा साहिब उपमंडल के माजरा थाना के तहत भगाने के मामले से जुड़ी युवती ने पांवटा साहिब की अदालत में बयान दिया है कि वह मर्जी से युवक के साथ गई थी। युवक न तो उसे भगाकर ले गया था, न ही उसका अपहरण हुआ था। युवक उसका दोस्त है, वह दोनों घूमने गए थे। उसकी न तो शादी हुई है, न ही धर्म परिवर्तन हुआ है।

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    जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि अदालत में युवती के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे स्वजन को सौंप दिया। पुलिस थाना माजरा के तहत एक गांव से हिंदू युवती को भगाने के मामले में पुलिस ने युवती को शनिवार को अंबाला के साहा से बरामद किया था।

    पुलिस टीम ने शनिवार को पांवटा साहिब की अदालत में युवती को पेश किया था। जहां से अदालत में युवती को सोमवार को दोबारा पेश करने के आदेश दिए थे। सोमवार को पुलिस ने युवती को दोबारा अदालत में पेश किया

    युवक के स्वजन पर दर्ज हो मामला: बिंदल

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने दिन में नाहन में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि हिंदू युवती की शादी गैर-कानूनी है। इस शादी पर युवक के स्वजन पर मामला दर्ज होना चाहिए। युवती 18 वर्ष एक महीने और युवक 19 वर्ष का है। बिंदल का दावा है कि 11 जून को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में युवक व युवती की शादी हुई है और वहां नवविवाहित जोड़े ने सुरक्षा की मांग की है।

    डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार के आदेश पर पुलिस ने उन पर प्रतिशोध की भावना से मामला दर्ज किया है। 13 जून को हुए प्रदर्शन के दौरान स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी के विरुद्ध धारा 307 (हत्या का प्रयास) लगाने को भी राजनीति से प्रेरित बताया।

    शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर केस दर्ज किया, लेकिन पुलिस पर ईंटें फेंकने वालों और महिलाओं की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    सैनवाला में किया प्रदर्शन तो कैसे हुआ 163 का उल्लंघन

    डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि शनिवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सैनवाला में एकत्रित हुए। वहां पर वह मांगों को रखते हुए जमीन पर बैठ गए। सैनवाला गांव जिला दंडाधिकारी द्वारा लगाई धारा 163 नोटिफिकेशन एरिया से बाहर था। नोटिफिकेशन में धारा 163 किरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला व माजरा में लगाई गई थी, जबकि उन्होंने प्रदर्शन सैनवाला में किया।

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