साहब! आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करवाने कहां जाएं? हिमाचल में 10वीं से कम पढ़े लोगों के लिए ये नई आफत
Himachal Pradesh News आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट करवाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है जिन्होंने दसवीं से कम पढ़ाई की है और उनका जन्म 1980 से पहले हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोगों को जन्मतिथि अपडेट करवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। लेकिन कई लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।

नीरज पराशर, चिंतपूर्णी। यदि आप मैट्रिक से कम शिक्षित हैं और आपका जन्म वर्ष 1980 से पहले हुआ है तो आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि अपडेट करवाने के बारे में भूल जाएं।
अनपढ़ या मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए जन्मतिथि अपडेट करवाना किसी भी प्रकार से आसान काम नहीं रहा है। इसके साथ ही पंचायतों में जन्म तिथि का कोई रिकॉर्ड न होने से यह समस्या आम जनता के लिए गले की फांस बन गई है।
फिलहाल कोई विकल्प नहीं
कई लोग लोक मित्र केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में जाने के बाद भी मायूस हो रहे हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके बावजूद भी उनकी आधार कार्ड पर जन्मतिथि अपडेट नहीं हो रही है। नियम के अनुसार आधार कार्ड में उन्हीं लोगों की जन्म तिथि अपडेट हो रही है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जन्मतिथि अपडेट करवाने के लिए फिलहाल कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है।
प्रतिदिन ग्राम पंचायतों के अंदर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें अधिकांश लोगों की आधार कार्ड पर जन्म तिथि सही दर्ज नहीं है। इसे ठीक करने के लिए सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही वैध करार दिया गया है।
पंचायतों के पास वर्ष 1980 से पूर्व का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं
पांचवी से लेकर आठवीं तक की शिक्षा का प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं है। ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं जिनको अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। जन्म और मृत्यु का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू हुआ था और उसे लागू होने में करीब दस वर्ष का समय लग गया था।
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ऐसे में पंचायतों के पास वर्ष 1980 से पूर्व का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पंचायतों में बुजुर्ग लोगों को जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं तथा जिन लोगों ने मैट्रिक तक की पढ़ाई नहीं की है, उन्हें भी आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि ठीक करवाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।
समस्या विकराल होने के कारण लोगों के पास कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। नारी ग्राम पंचायत के उपप्रधान सुरेंद्र सिंह सोनी और भगड़ाह पंचायत के पूर्व प्रधान कुलदीप सिंह बल्ली ने बताया कि आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट करवाने के लिए सरकार ने दो ही ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें या तो प्रार्थी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र।
ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जो लोग निरक्षर हैं या जिन लोगों ने प्राइमरी या मिडिल कक्षा तक की ही पढ़ाई की है, उनके आधार कार्ड कैसे अपडेट होंगे। जवाल ग्राम पंचायत के प्रधान जोगेंद्र सिंह ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार पहले जैसी प्रक्रिया को बहस करे ताकि लोगों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।
वहीं, जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने कहा कि आधार कार्ड के लिए जरूरी औपचारिकताएं तो पूरी करनी ही होंगी और उसके बाद ही जन्म तिथि आधार पर अपडेट हो सकती है।
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