Shimla News: शिमला शहर में टूटेंगे अवैध रूप से बने छह भवन, आयुक्त कोर्ट का बड़ा फैसला
Shimla News शिमला नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती करते हुए छह भवन मालिकों को निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है। आयुक्त कोर्ट ने दो सप्ताह की समय सीमा दी है जिसके भीतर उन्हें अवैध निर्माण हटाना होगा। ऐसा न करने पर निगम स्वयं निर्माण तोड़ेगा और खर्च भवन मालिकों से वसूलेगा।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, शिमला शहर में नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को आयुक्त कोर्ट ने छह भवन मालिकों को अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए हैं। इन भवन मालिकों को दो सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण तोड़ना होगा।
अगर आयुक्त कोर्ट की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जाता है तो फिर नगर निगम की ओर से स्वयं अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और अवैध निर्माण तोड़ने का खर्च भवन मालिकों से लिया जाएगा।
शनिवार को नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री की ओर से चक्कर में स्थित निगम के आयुक्त कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। इस दौरान निगम आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण के 59 मामलों पर सुनवाई की गई, इसमें 6 मामलों पर अवैध निर्माण तोडऩे के आदेश कोर्ट ने सुनाए हैं।
शहर के टूटू, न्यू शिमला, खलीनी,टूटीकंडी और भट्टाकुफर के भवन मालिकों को तोडऩे के आदेश दिए गए है। शनिवार को 5 केस को छोड़ दिया गया, जबकि अन्य मामलों पर भवन मालिकों को अगली तारीख दी गई है।
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