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    Sanjauli Masjid Controversy: संजौली मस्जिद की चौथी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू, हिंदू संगठनों ने उठाया था मामला

    Updated: Sat, 07 Dec 2024 02:17 PM (IST)

    Sanjauli Masjid Vivad संजौली मस्जिद विवाद में मस्जिद कमेटी ने अवैध ढांचे के चौथी मंजिल को गिराने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के आदेशों के बाद मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इस मामले को उठाया था और शहर में कई धरने-प्रदर्शन हुए थे।

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    शिमला के संजौली में तोड़ी जा रही मस्जिद की चौथी मंजिल (फोटो- जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। जिला शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद (Sanjauli Masjid Controversy) के अवैध ढांचे को तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी ने तेज कर दिया है। कमेटी ने पांचवीं मंजिल की छत को निकालने के बाद दीवारें तोड़ने का काम भी पूरा कर लिया है। अब चौथी मंजिल को तोड़ने का काम चल रहा है। शुक्रवार से यह काम शुरू किया गया है।

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    मस्जिद कमेटी ने तेजी से शुरू किया काम

    मस्जिद कमेटी को नगर निगम आयुक्त कोर्ट की ओर से तीन मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद इस काम को तो शुरू कर दिया था, लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भी इस आदेश को कायम रखा है।

    अब मस्जिद कमेटी ने इसे फिर से तेजी से गिराने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले 23 नवंबर को ऊपरी मंजिल की छत को हटाने का काम पूरा करने के बाद दीवारों को हटाने का काम शुरू किया था।

    5 अक्टूबर को अवैध मंजिलें गिराने का आया था आदेश

    नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें दो महीने के भीतर गिराने के आदेश पांच अक्टूबर को दिए थे। इसके बाद इस मामले पर आयुक्त कोर्ट और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में काफी समय तक सुनवाई चली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में फैसला नहीं आया था।

    हिंदू संगठनों ने उठाया था मामला

    संजौली मस्जिद को तोड़ने का मामला शहर के हिंदू संगठनों ले उठाया था। इस मामले में शहर में काफी धरने-प्रदर्शन भी हुए। जब मामला काफी बढ़ गया तो वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट में खुद तोड़ने का पत्र सौंप दिया था। इसी आधार पर निगम आयुक्त ने इसे तोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे।

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    मस्जिद मामले में जानें कब क्या हुआ

    • मतियाणा में युवकों की पिटाई के बाद संजौली मस्जिद विवाद उठा और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया।
    • 11 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश की थी।
    • पांच अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलें तोड़ने को स्वीकृति दी।
    • 21 अक्टूबर को हिमाचल हाई कोर्ट ने भी संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला आठ हफ्ते के भीतर करने के आदेश जारी किए।
    • छह नवंबर को जिला अदालत में सुनवाई शुरू हुई, 11 स्थानीय लोगों की याचिकाकर्ता बनने पर सुनवाई हुई।
    • 14 नवंबर को स्थानीय याचिकाकर्ताओं को इस मामले में पार्टी बनाने की अनुमति नहीं मिली।
    • 18 नवंबर को वक्फ बोर्ड को इस मामले में मस्जिद कमेटी के अधिकृत होने या न होने पर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए।

    पूरे शहर में हुए थे प्रदर्शन

    संजौली मस्जिद के मामले में पहली बार हिंदू संगठनों ने एकत्र होकर संजौली से लेकर शहर के अन्य क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन तक किए। अब ये मामला पूरी तरह से शहर के हिंदू संगठनों ने अपना बना लिया है। वहीं मुस्लिम संगठन भी भवन के अवैध घोषित होने के बावजूद न्यायालय के माध्यम से हर स्तर तक जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

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