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    Sanjauli Masjid: वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद निर्माण से किया इन्कार, मामले से खुद को किया अलग

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 06:14 PM (IST)

    Sanjauli Masjid Dispute शिमला के संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्होंने मस्जिद का निर्माण नहीं किया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अलग करने की बात कही है। नगर निगम ने पहले ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था अब निचली मंजिलों का मामला कोर्ट में है। वक्फ बोर्ड मालिकाना हक के कागज पेश करने में विफल रहा है।

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    जिला शिमला के संजौली स्थित मस्जिद का फाइल फाेटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Sanjauli Masjid Dispute, शिमला में संजौली स्थित मस्जिद की निचली दो मंजिलों से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड ने साफ कहा कि मस्जिद का निर्माण हमने नहीं किया है। इसके लिए नगर निगम के आयुक्त ने हमें इसे तोड़ने के आदेश क्यों दिए।

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    इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर वक्फ बोर्ड को इससे अलग कर देते हैं, अब मस्जिद कमेटी की ओर से इस मसले पर अपना पक्ष अदालत में रखा जाना है।

    नगर निगम आयुक्त न्यायालय ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को तोड़ने का निर्णय पिछले साल पांच अक्टूबर को दिया था। इनको तोड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है।

    आयुक्त न्यायालय ने निचली दोनों मंजिले भी गिराने का दिया था आदेश

    इसके बाद आयुक्त न्यायालय ने निचली दो मंजिलें भी गिराने का आदेश दिया था। इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब मामले में छह अक्टूबर को सुनवाई की जानी है।

    आयुक्त कोर्ट के आदेश पर 29 मई को लग गई थी रोक

     इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अतिरिक्त समय की मांग की थी। मामले में तीन मई को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के आदेश पर जिला अदालत ने 29 मई को रोक लगा दी थी। इसके बाद वक्फ बोर्ड को दस्तावेज पेश करने के लिए आदेश दिए थे।

    वक्फ बोर्ड की ओर से इस मामले में लगातार अतिरिक्त समय दस्तावेजों को लिए मांगा जा रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को की जानी प्रस्तावित है।

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    मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक के कागज नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड

    मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिल को तोड़ने के आदेश बीते साल पांच अक्टूबर को दिए जा चुके हैं। इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। इसे तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया है।

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