हिमाचल के विधायकों की बल्ले-बल्ले! बढ़ गई सैलरी, सदन में पास हुआ वेतन वृद्धि से जुड़ा विधेयक
हिमाचल प्रदेश के माननीयों के वेतन में वृद्धि हो गई है। वर्तमान में 55 हजार बेसिक वेतन के साथ प्रत्येक विधायक को 2.10 लाख रुपये मासिक दिए जाते हैं। इस राशि में पांच तरह के भत्ते भी शामिल हैं। इससे पहले 2016 में माननीयों के वेतन में वृद्धि हुई थी। वेतन वृद्धि से जुड़ा विनियोग विधेयक विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पास हो गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal News) में माननीयों की वेतन बढ़ा दी गई है। वर्तमान में 55 हजार बेसिक वेतन के साथ प्रत्येक विधायक (Salary of MLA in Himachal) को 2.10 लाख रुपये मासिक दिए जाते हैं। इस राशि में पांच तरह के भत्ते भी शामिल हैं। आज विधानसभा में वेतन वृद्धि से जुड़ा विधेयक पेश पास हो गया है।
2016 में अंतिम बार हुई थी वेतन में बढ़ोतरी
बता दें कि अंतिम बार माननीयों (Salary of MLA in Himachal) के वेतन में वृद्धि मई, 2016 में हुई थी। उसके बाद नौ वर्ष बाद अब वेतन वृद्धि से जुड़ा विनियोग विधेयक विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन यानी आज पास हुआ है।
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हालांकि, विधानसभा सचिवालय की कार्यसूची में वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक की जानकारी नहीं दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विधायकों (MLA Salary in Himachal) की वेतन वृद्धि संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया था।
विधायकों के बेसिक वेतन में 24% की वृद्धि की संभावना
यदि माननीयों (MLA Salary) की वेतन वृद्धि संबंधी आंकड़ों को देखा जाए तो मई, 2016 में बेसिक वेतन 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार किया गया था। वर्ष 2010 में विधायक (Himachal MLA Salary) का बेसिक वेतन 15 हजार हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया था।
हाल ही में लोकसभा सदस्यों का वेतन भी बढ़ा है। जानकारी है कि पहले ही विधायकों (Salary of MLA in Himachal) के वेतन बढ़ाने के संबंध में विधायक दल की बैठक में चर्चा हो चुकी थी। बता दें कि विधायकों के बेसिक वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
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वर्तमान में माननीयों के वेतन व भत्ते
- मुख्यमंत्री का वेतन-भत्ता, 2.65 लाख रुपये मासिक
- विधानसभा अध्यक्ष का वेतन-भत्ता, 2.55 लाख रुपये मासिक
- कैबिनेट मंत्री का वेतन-भत्ता, 2.55 लाख रुपये मासिक
विधायक का बेसिक वेतन 55 हजार
- कार्यालय भत्ता, 30 हजार रुपये
- विधानसभा क्षेत्र भत्ता, 90 हजार रुपये
- टेलीफोन भत्ता, 15 हजार रुपये
- डाटा ऑपरेटर भत्ता, 15 हजार रुपये
- प्रतिपूरक भत्ता, 5 हजार रुपये
- कुल वेतन-भत्ता, 2.10 लाख रुपये
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