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कांग्रेस विधायकों पर लगी धाराओं में दो गैर जमानती

कांग्रेस के पांच विधायकों पर दर्ज एफआइआर में लगी धाराओं में से

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 07:55 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 07:55 PM (IST)
कांग्रेस विधायकों पर लगी धाराओं में दो गैर जमानती

जागरण संवाददाता, शिमला : कांग्रेस के पांच विधायकों पर दर्ज एफआइआर में लगी धाराओं में से दो गैर जमानती हैं। इनमें से एक में उम्रकैद तो दूसरी धारा में दो साल की सजा का प्रविधान है। विधानसभा की ओर से आई शिकायत के बाद बालूगंज थाना में आइपीसी की धारा 341, 323, 353, 124, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

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नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षव‌र्द्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर ठाकुर व विनय कुमार पर मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही परिसर में हंगामा हो गया था। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के पांच विधायकों ने राज्यपाल को वाहन तक आने से रोका, इसके बाद उनके वाहन को भी जाने से रोका। राज्यपाल के वाहन पर अभिभाषण की प्रतियां फेंकी गई थी। इस दौरान उनके एडीसी के साथ भी हाथापाई हुई।

विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को ही कांग्रेस के पांचों विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। सदन में यह फैसला लेने से पहले भाजपा विधायक दल ने बैठक की थी। इसके बाद देर शाम शिमला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी अधिवक्ताओं से सलाह लेना शुरू कर दिया है। पार्टी स्तर से लेकर विधायक अपने स्तर पर कानूनी राय ले रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया का आइपीसी की धारा 124 के तहत उम्रकैद के साथ जुर्माना या तीन साल की सजा के साथ जुर्माने का प्रविधान है। हालांकि इस धारा के तहत अभी तक किसी को तीन साल व जुर्माने से ज्यादा की सजा नहीं हुई है। धारा 353 में दो साल की सजा हो सकती है। धारा 124 राष्ट्रपति या राज्यपाल का रास्ता रोकने और धारा 353 सरकारी कार्य में बाधा डालने पर लगती है।


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