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    Himachal News: शिक्षक तबादला पर नया अपडेट, जानिए इस बार किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा; कैसे मिलेगा ट्रांसफर?

    Updated: Sat, 15 Mar 2025 10:31 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के तबादलों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन पहले शिक्षा निदेशालय स्तर पर छांटे जाएंगे। तबादलों की फाइल तैयार करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जाएगी। सरकार की मंजूरी के बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे। इस बार सरकार ने नियमों को काफी सख्त किए हैं।

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    शिक्षक ट्रांसफर के लिए सीएम सुक्खू ने इ्स बार बदले नियम। फाइल फोटो

    अनिल ठाकुर, शिमला। राज्य के स्कूल व कॉलेजों में शिक्षक तबादलों को लेकर इस बार नए नियम लागू होंगे। शिक्षक तबादलों को लेकर आने वाले आवेदनों की पहले शिक्षा निदेशालय स्तर पर छंटनी होगी। जेबीटी, सीएंडवी, टीजीटी व पीईटी शिक्षकों के तबादले के आवेदनों की छंटनी निदेशालय स्तर पर होगी।

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    जबकि प्रवक्ता, डीपीई, प्रधानाचार्य श्रेणी के शिक्षकों के आवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय के पास आएंगे। उनकी छंटनी भी वहीं पर होगी। छंटनी में यह देखा जाएगा कि तबादले के लिए जो आवेदन या डीओ नोट को देखा जाएगा। शिक्षक किस स्कूल में कार्यरत है और कहां के लिए तबादला करवाना चाहता है।

    जिस स्कूल के लिए वह तबादला चाहता है वहां पर पद खाली है या नहीं। तबादले से उस स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित तो नहीं होगी। इसके बाद तबादलों की फाइल तैयार करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जाएगी। सरकार की मंजूरी के बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे।

     सरकार ने सख्त की प्रक्रिया

    तबादले के हर आवेदन पर विभागीय टिप्पणी होगी, उसके बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे। तबादला होने पर कुछ शिक्षक कोर्ट चले जाते हैं जिसमें उन्हें स्टे मिल जाता है तो कई बार विभाग को भी फटकार लगती है। इसलिए सरकार ने प्रक्रिया को सख्त किया है ताकि जरूरत के अनुसार ही तबादले हो सके।

    नए प्रविधानों के अनुसार, स्कूलों में अब 30 किलोमीटर से कम दूरी पर शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। एक स्कूल में दो साल सेवा देना भी अनिवार्य किया गया है। सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। इन मामलों में विकल्प मिलने पर ही विचार होगा।

    1 से 30 अप्रैल तक होंगे शिक्षकों के तबादले

    शिक्षा विभाग पहले ही सपष्ट कर चुके हैं कि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति (म्युचुअल) के आधार पर तबादले के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य स्थानों में खाली पदों पर तबादले के आवेदन व म्युचुअल आधार पर आया आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

    बता दें कि स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल तक शिक्षकों के तबादले होंगे। रोक हटाने से पहले शिक्षा विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में सेवाकाल पूरा कर चुके इच्छुक शिक्षकों से रिक्तियों वाले पांच स्कूलों के 15 मार्च तक विकल्प देने को कहा था। शिक्षा निदेशक को 20 मार्च यह प्रस्ताव सरकार को भेज देंगे।

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