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    Himachal News: शिक्षक तबादले का बदला नियम, अब 2 साल का कार्यालय पूरा होने पर भी हो सकेगा ट्रांसफर

    Updated: Fri, 14 Mar 2025 10:21 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हटाने जा रही है। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक शिक्षकों के तबादले होंगे। शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब दो साल का कार्यकाल पूरा करने पर भी शिक्षकों का तबादला हो सकेगा।

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    Himachal News: सीएम सुक्खू ने दी बड़ी राहत, शिक्षक तबादले का बदला नियम। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य के स्कूल व कॉलेजों में तबादलों पर लगी रोक हटाने जा रही है। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक शिक्षकों के तबादले होंगे। वीरवार को शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। नए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में म्युचुअल आधार पर तबादले के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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    अन्य स्थानों में खाली पदों पर तबादले के आवेदन व म्युचुअल आधार पर आया आवेदन स्वीकार होगा। सरकार ने यहां राहत देते हुए 1 स्थान पर कार्यकाल को 3 साल से कम कर दो साल कर दिया है।

    पहले तीन साल एक स्थान का कार्यकाल पूरा होने पर तबादला किया जाता था। तबादलों के लिए आवेदन में यह ध्यान रखना होगा कि स्कूल बिना शिक्षक के न हो जाए। शिक्षा मंत्री ने ऐसे मामलों में निदेशालय को खुद अवलोकन करने को कहा है।

    शिक्षकों को इस बात का रखना होगा ध्यान

    निदेशालय से तबादलों के जो प्रस्ताव सचिवालय को भेजे जाएंगे, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात बताना होगा। तबादलों के प्रस्ताव के साथ संस्तुतियां भी संलग्न करनी होगी। तबादलों के प्रस्ताव भेजते समय जनजातीय क्षेत्र, सॉफ्ट क्षेत्र, हार्ड क्षेत्र को भी ध्यान में रखने को कहा।

    तबादलों के मामले कानूनी पेचीदगियों में न फंसे इसके लिए विभाग को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। प्रदेश के हार्ड क्षेत्रों के लिए रिलीवर की शर्त की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

    तबादले के प्रस्ताव भेजते समय विद्यालयों के विलय और कम नामांकन के संदर्भ में प्राप्त अनुरोधों को फाइल में रखने को कहा है। जहां एकल शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण किए जाते हैं, वहां पहले नामांकन देखा जाए और मामला फाइल में रखा जाए।

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