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    हिमाचल में नए नियमों के तहत इस साल एडमिशन में बदलाव, साढ़े पांच साल के बच्चे को मिलेगा कक्षा एक में दाखिला

    Updated: Fri, 16 Feb 2024 08:43 PM (IST)

    अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं आपका बच्चा साढ़े पांच साल का है और आप उसका एडमिशन पहली कक्षा में करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। दरअसल हिमाचल सरकार इस साल दाखिले के लिये आयु सीमा में 6 महीने की छूट दे रही है। इसके लिए आज सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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    हिमाचल में पहली कक्षा में इस साल दाखिले के लिये आयु सीमा में 6 महीने की छूट

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल स्कूलों में साढ़े पांच साल के बच्चे को दाखिला देने के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि, ये छूट केवल इसी साल मिलेगी। ऐसे छात्र जो इस साल 30 सितंबर में 6 साल की आयु पूरी करेंगे, उन्हें इस साल ही कक्षा एक में एडमिशन मिल जाएगा।

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    हालांकि, ये छूट केवल इसी साल मिलेगी। अगले साल से 6 साल में कक्षा एक में दाखिला मिलेगा। सरकारी व निजी सभी स्कूलों में दाखिले के लिए यही नियम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है जिसे

    हिमाचल में लागू कर दिया गया है।

    मंत्रीमंडल की बैठक में मिली थी मंजूरी

    पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी दी थी। इसे लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अगले साल से 6 साल में ही दाखिला मिलेगा।

    दाखिले के लिए राज्य सरकार द्वारा नए नियम तय कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह नियम तय किए गए हैं। इसके तहत नर्सरी कक्षा (बाल वाटिका 1) में दाखिले की न्यूनतम आयु 3 प्लस तय कर दी गई है। एलकेजी (बाल वाटिका 2)में दाखिले की न्यूनतम आयु 4 प्लस तय की है। यू केजी (बाल वाटिका 3) में 5 प्लस आयु में दाखिला मिलेगा।

    यह भी पढ़ें: सुक्‍खू सरकार का दूसरा बजट, किसानों और युवाओं के लिए लॉन्‍च होंगी नई योजनाएं

    नया शैक्षणिक सत्र शुरू

    शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है लेकिन दाखिले को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जिसके चलते स्कूलों में अभी तक दाखिला न के बराबर थे। अब सरकार की ओर से नियम तय कर दिया है।