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    हिमाचल में पंचायत चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव, 160 जिला परिषद वार्डों का संशोधन निरस्त

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से संबंधित पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों में किए गए संशोधन को वापस ले लिया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्याया ...और पढ़ें

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     सुक्खू सरकार ने वापस लिया पंचायती राज निर्वाचन नियमों में संशोधन। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, शिमला। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे टकराव के बीच अहम संशोधन को पंचायती राज विभाग ने वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 को लेकर पहली मई, 2025 से लागू किया गया संशोधन तथा इसके आधार पर बनाए गए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) तृतीय संशोधन नियम, 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस संशोधन को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वापस लिया है।

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    इससे प्रदेश के सभी 250 जिला परिषद वार्डों में से 160 जिला परिषद वार्ड पर असर होगा, जिनका गठन नए संशोधन के आधार पर किया गया था। इनमें किया गया बदलाव अब निरस्त हो गया है।इस निर्णय के बाद प्रदेश में जिला परिषदों के परिसीमन एवं निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर स्थिति पूर्व नियमों के अनुसार यथावत रहेगी। माना जा रहा है कि आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया पर इस निर्णय का सीधा असर पड़ेगा।

    सरकार को नए सिरे से कानूनी प्रविधानों के अनुरूप कदम उठाने होंगे। ऐसे में नए नियमों के आधार पर जिला परिषदों के वार्डों में किए गए बदलाव निरस्त हो गए हैं। अधिसूचना के अनुसार यह फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पांच दिसंबर, 2025 के निर्णय के बाद लिया गया है। उच्च न्यायालय ने देवेंद्र सिंह नेगी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य को लेकर शिमला जिला परिषद के जुब्बल-कोटखाई वार्ड को लेकर दायर याचिका में निर्णय देते हुए संशोधन से संबंधित पहली मई, 2025 की अधिसूचना को रद कर दिया था।

    इसी के साथ जिला परिषद शिमला की 17 मई, 2025 की प्रारूप परिसीमन अधिसूचना और 31 मई 2025 की अंतिम परिसीमन अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया गया। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन को न्यायालय द्वारा रद कर दिया गया है, इसलिए उसके आधार पर 19 नवंबर, 2025 को अधिसूचित तथा 20 नवंबर, 2025 से लागू किए गए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) तृतीय संशोधन नियम, 2025 स्वतः ही अप्रासंगिक हो गए हैं।

    जुब्बल-कोटखाई में तीन जिला परिषद वार्ड में से रह गए थे दो नए संशोधन और नियमों के आधार पर जिला परिषदों का परिसीमन किया गया। इसके आधार पर एक ब्लाक के तहत आने वाली पंचायत और क्षेत्र को दो जिला परिषद वार्डों से बाहर कर एक में ही रखा गया। ऐसे में जिला शिमला के तहत जुब्बल-कोटखाई के जिला परिषद वार्ड की संख्या तीन से घटकर दो रह गई थी।

    20 नवंबर को किया था बदलाव पंचायती राज विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए 20 नवंबर को अधिसूचना जारी कर जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव किए जाने को मंजूरी प्रदान की थी। संशोधन के तहत जिला परिषद की सीमाओं में बदलाव जिला उपायुक्त कर सकेंगे। जहां जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या में पर्याप्त भिन्नता है, वहां निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जा सकेगा। ये निरस्त हो गया है।