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    हिमाचल में हॉट एयर बैलूनिंग होगी सुरक्षित, कानूनी दायरे में होगा साहसिक रोमांच; पर्यटन विभाग ने नियमों का मसौदा किया तैयार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में हॉट एयर बैलूनिंग अब कानूनी दायरे में होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए हैं, जिन्हें सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कुल्लू-मनाली में यह गतिविधि दो दशक से चल रही है, पर अब तक कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। नए नियमों से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह खेल सुरक्षित होगा।

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    हिमाचल प्रदेश में हॉट एयर बैलूनिंग को लेकर नियम बनेंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में हाट एयर बैलूनिंग का रोमांच अब कानूनी दायरे में और सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने इस गतिविधि के लिए नियम तैयार कर लिए हैं, जिन्हें जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। 
    नए नियम लागू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर यह साहसिक खेल निर्भीकता से संचालित किया जा सकेगा। 

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    कुल्लू व मनाली में दो दशक से हो रहा रोमांच

    कुल्लू-मनाली में पिछले लगभग दो दशक से हाट एयर बैलूनिंग पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। देश-विदेश से आने वाले सैलानी आसमान से प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। इसके अतिरिक्त लाहुल घाटी, खजियार और सिस्सू में भी पर्यटक हाट बैलूनिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि, अब तक इस गतिविधि के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं थी।

    इस तरह शुरू हुई नियम बनाने की प्रक्रिया

    कुछ वर्ष पहले, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल संस्थान ने संचालकों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हाट बैलूनिंग संचालकों ने राज्य सरकार के साथ कई दौर की चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

    साहसिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

    हिमाचल में हाट एयर बैलूनिंग के लिए बनने जा रहे नियमों से साहसिक पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। राज्य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि नियम बनाए जा रहे हैं। 

    डीजीसीए के मानकों से बाहर है मौजूदा व्यवस्था

    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, 1000 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई पर हाट बैलूनिंग करने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होती है। वर्तमान में, हिमाचल में यह गतिविधि इन मानकों से बाहर संचालित हो रही है, जिसके कारण केंद्र ने पहले प्रस्ताव लौटाया था। अब राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर नियम बनाकर वैधानिक ढांचा तैयार कर रही है। 

    हम स्वयं चाहते हैं नियमबद्ध व्यवस्था : संजीव ठाकुर

    हिमाचल प्रदेश हाट बैलूनिंग एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि वे पिछले दो दशकों से कुल्लू-मनाली में पर्यटकों को अधिकतम 300 मीटर की ऊंचाई तक सैर करवाते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं चाहते हैं कि सरकार इस गतिविधि के लिए नियम बनाए। मानसून के दौरान, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक हाट बैलूनिंग बंद रहती है, जबकि बाकी 10 माह पर्यटकों को सुरक्षित आसमान की सैर करवाई जाती है। ठाकुर ने उम्मीद जताई कि नियम बन जाने के बाद यह खेल और अधिक सुरक्षित और लोकप्रिय बनेगा।

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