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    हिमाचल में प्लास्टिक पर कड़ा प्रहार, 500 ML से कम की PET बोतलों के इस्तेमाल पर लगेगा 500 से 10 हजार का जुर्माना

    Updated: Sun, 01 Jun 2025 04:33 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए 1 जून से 500 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर 500 से 10000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह नियम सरकारी विभागों होटलों और स्कूलों में लागू होगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है ताकि प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

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    हिमाचल में प्लास्टिक पर कड़ा प्रहार, छोटी बोतलों पर प्रतिबंध। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश को पालीथीन मुक्त हिमाचल बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1 जून से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की पालीथीन टेरेफ्थैलेट टाइप यानी पीईटी बोतलों के इस्तेमाल पर 500 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।

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    रविवार पहली जून से इसे लागू कर दिया गया है लेकिन रविवार के अवकाश के कारण इसकी सख्ती पूरी तरह से सोमवार से लागू हो जाएगी। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ-साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों और स्कूलों में पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।

    हिमाचल प्रदेश में सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों सभी कि प्राथमिकता में पर्यावरण संरक्षण रहा है और इस दिशा में ठोस नियम से लेकर पालीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के कदम उठाए गए हैं। बावजूद इसके कड़ाई से नियमों को लागू न करने के कारण ये पौलीथीन बैन होने के बाद भी ग्रहण बना हुआ है।

    देवभूमि में हर दिन निकलने वाला प्लास्टिक का पौने तीन सौ टन कचरा ग्रहण बना हुआ है। ये पर्यावरण को दूषित करने के साथ स्वास्थ्य को खराब करने के व भूमि को उजाड़ बना रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा नालियों और नालों में फंसकर आपदा का भी कारण बना है।

    यह विभाग कार्रवाई करने के लिए अधिकृत

    500 मिलीलीटर से कम की पीईटी बोतलों के इस्तेमाल को रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, वन पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिक्षा व उद्योग विभाग को जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

    500 मिलीलीटर से कम की पीईटी बोतलों के इस्तेमाल पर 1 जून से रोक लगा दी है। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारी नियमों के अनुसार 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाएं और इसे लागू करवाना सुनिश्चित करें। - प्रबोध सक्सेना, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश