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    हिमाचल सरकार ने बदले तबादला नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगी पसंद की जगह पोस्टिंग; शिक्षा विभाग ने जारी किया प्रोफॉर्मा

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:06 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादला नियमों में बदलाव किया है। अब शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाना आसान नहीं होगा। तबादलों के लिए पिछली तीन पोस्टिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्मिक विभाग ने नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत एक प्रोफार्मा भरना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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    हिमाचल प्रदेश सरकार ने तबादला नीति में बदलाव किया है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूराे, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक व गैर शिक्षकों को अब पसंद की जगह पर आसानी से पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तबादलों के लिए अब शिक्षक व कर्मचारियों का पिछली तीन पोस्टिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा। कार्मिक विभाग ने यह नए नियम बनाए हैं।

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    प्रोफार्मा भरकर देना होगा

    सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के साथ एक प्रोफार्मा भी भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि तबादले की जब भी प्रक्रिया हो तो उक्त परफार्मा जरूर भर कर दें।

    भरनी होगी संपूर्ण जानकारी

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभाग जब किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला प्रस्ताव तैयार करे, तो उन्हें निर्धारित प्रोफॉर्मा में संपूर्ण जानकारी भरनी होगी और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग ने तबादला नीति में यह नया प्रविधान जोड़ा है।

    पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बदलाव

    निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष विभाग की ओर से जारी पत्र में कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बदलाव किया गया है।

    तबादला परफार्मा एक अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है, जो कर्मचारी की सेवा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों की पुष्टि करेगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा।

    सभी विभागों के लिए आदेश

    सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि सभी विभाग जब किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला प्रस्ताव तैयार करें, तो उन्हें निर्धारित प्रोफॉर्मा में संपूर्ण जानकारी भरनी होगी और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

    सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या विभाग इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    शिक्षा विभाग में पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

    कार्मिक विभाग के इन नए नियमों का असर सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में दिखेगा। विभाग में म्यूचुअल आधार पर काफी ज्यादा तबादले होते हैं। शिक्षक एक से दूसरे स्कूलों में ही घूमते रहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। विभाग कर्मचारियों का पिछला पूरा रिकॉर्ड देखेगा, उसके आधार पर ही तबादला होगा।

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