शिमला के तारादेवी मंदिर के आसपास के इलाके ग्रीन एरिया में शामिल, सरकार ने लगाई नए निर्माण पर रोक
Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिमला के तारादेवी रेलवे स्टेशन से शोघी तक के क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया है। इस क्षेत्र में अब किसी भी तरह के नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। पुनर्निर्माण की अनुमति भी केवल पुरानी इमारतों के लिए ही दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News: राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। शिमला के तारादेवी रेलवे स्टेशन से लेकर शोघी तक के क्षेत्र को ग्रीन एरिया में शामिल कर दिया है।
पूरे क्षेत्र में नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। पुन: निर्माण की अनुमति भी ओल्ड लाइन पर ही मिलेगी। बीते जनवरी महीने में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
वीरवार को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपी) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई है। 30 दिनों के भीतर लोग अपनी आपत्ति या सुझाव इस पर दर्ज करवा सकते हैं।
सरकारी भवन या अन्य निर्माण नहीं किया जाएगा
शिमला में बान का सबसे घना जंगल इस क्षेत्र में है। इसके बार पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह के नए निर्माण पर रोक रहेगी। क्षेत्र में पहले से बने सरकारी भवन या अन्य भवनों का फिर से निर्माण भी ओल्ड लाइन पर ही किया जाएगा।
तारादेवी मंदिर कमेटी यदि मंदिर परिसर में कोई नया निर्माण कार्य करवाना चाहती है तो उसे भी इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।
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पूर्व सरकार के समय में हिमाचल में 17 ग्रीन एरिया शिमला व इसके आसपास क्षेत्र में थे। सुक्खू सरकार ने पिछले साल जून महीने में 8 नए ग्रीन एरिया बनाकर इनकी संख्या को बढ़ाकर 25 किया था। अब राज्य तारादेवी को इसमें शामिल कर दिया है। जिसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई है।
ये नए क्षेत्र किए थे शामिल
पिछले साल राज्य सरकार ने शहर के रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकड़ा आंदड़ी, शिवमंदिर आंदड़ी, ताल एंड गिरि, डीपीएफ खलीनी, बीसीएस मिस्ट चैंबर और परिमहल के कुछ क्षेत्र को हरित क्षेत्र घोषित किया था। जबकि पहले के अन्य ग्रीन एरिया क्षेत्र है वह शहर के अंदर व मॉलरोड़ के आसपास के हैं।
इससे पहले राजधानी शिमला में 8 नए क्षेत्र ग्रीन एरिया (हरित क्षेत्र) में शामिल किए गए थे। सरकार ने साल 2024 में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की थी। यह फैसला प्रदेश को हरा-भरा रखने के लिए लिया गया है।
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