CPS से खाली कराए गए दफ्तर, कोठियां भी करनी होगी खाली; हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों की सुविधाएं खत्म
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सचिवालय में मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) के दफ्तर खाली करवा दिए गए हैं। सीपीएस ने अपनी गाड़ियां भी सामान्य प्रशासन विभाग को वापस लौटा दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निर्वतमान 6 मुख्य संसदीय सचिवों को कोठियां खाली करने को कहा है। विधानसभा से आबंटित होंगे आवास मैट्रोपाेल में नहीं मिलेगा घर।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सचिवालय में मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) के दफ्तर खाली करवा दिए गए हैं।
वीरवार सुबह स्टाफ के सदस्यों ने ऑफिस से सारे जरूरी दस्तावेज समेट लिए। सीपीएस के कार्यालयों में जो फाइलें पड़ी थीं उन्हें मंत्रियों के कार्यालयों व संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते रोज ही इसके आदेश जारी कर दिए थे। सुबह 11 बजे तक सभी सीपीएस के कार्यालयो को खाली करवा दिया गया था। उनके कमरों के बाहर लगी नाम की पट्टिकाएं भी हटा दी गई थी।
सीपीएस ने अपनी गाड़ियां भी सामान्य प्रशासन विभाग को वापस लौटा दी है। उच्च न्यायालय आदेशों पर बीती शाम को ही मुख्य सचिव ने इन सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी किए थे।
एक महीने के भीतर खाली करनी होगी कोठियां
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निर्वतमान 6 मुख्य संसदीय सचिवों को कोठियां खाली करने को कह दिया है। इसके बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। घर को एक दम खाली नहीं करवाया जा सकता।
इसके लिए एक महीने का समय इनके पास है। एक महीने के भीतर इन्हें अपनी कोठियां खाली करनी होगी। ऐसा न करने की सूरत में इन्हें पीनल रेंट की अदायगी करनी पड़ेगी।
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विधानसभा से आबंटित होंगे आवास, मैट्रोपाेल में नहीं मिलेगा घर
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब ये केवल विधायक हैं। इनके लिए आवास हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ओर से आबंटित किए जाएंगे। विधानसभा में विधायकों के लिए मैट्रोपोल व विधानसभा परिसर स्थित विधायक सदन है। मैट्रोपाेल का जिर्णोद्वार किया जाना है।
यहां पर जो भी विधायक रह रहे हैं उन्हें भी इसे खाली करना होगा। अब सभी विधायकों को विधानसभा के पास विधायक सदन है वहीं पर आवास दिए जाएंगे। यहां पर कई विधायकों के पास एक से ज्यादा आवास है।
हाई कोर्ट ने दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए मुख्य संसदीय सचिव अब नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट ने सरकार के इन सभी संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद वर्तमान सरकार में कार्य कर रहे छह मुख्य संसदीय सचिवों को अपना पद व सुविधाएं छोड़नी होंगी।
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