Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला, मोहाली के व्यक्ति ने करवाई FIR

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    Shimla Property Fraud मोहाली के एक व्यक्ति ने शिमला में संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। राजदीप एंड कंपनी पर 7 करोड़ के समझौते में धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें 18 फ्लैट आवंटित किए गए थे लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image
    शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Property Fraud, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस बारे में मोहाली के एक व्यक्ति की ओर से सदर थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक कंपनी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला राजदीप एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजदीप शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ है। गुरबचन सिंह बंगा निवासी मोहाली ने शिकायत दी थी कि 11 अप्रैल 2014 को उनके और राजदीप शर्मा के बीच एक समझौता हुआ था।

    फ्लैट के विकास और बिक्री का हुआ था समझौता, नहीं दिए पैसे

    इस समझौते के तहत शिमला के भराड़ी, केलेस्टन स्थित 1416.80 वर्गमीटर भूमि पर फ्लैटों के विकास और बिक्री का काम होना था। समझौते की कुल राशि 7 करोड़ रुपये तय हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित ने शुरुआती 50 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिए थे और 18 फ्लैट सुरक्षा के तौर पर अलॉट किए गए थे, लेकिन इसके बाद न तो बाकी भुगतान किया गया और न ही फ्लैट का कब्जा सौंपा गया।

    जारी किए गए चेक में हेरा-फेरी

    राजदीप शर्मा ने भुगतान का दिखावा करने के लिए कई चेक जारी किए, लेकिन बाद में उन्हें बिना तारीख और कम राशि वाले चेकों से बदल दिया, जिससे उसकी बेईमानी की नीयत साफ झलकती है। इतना ही नहीं, आरोपित ने बाद में उन्हीं फ्लैटों को तीसरे पक्ष को बेच दिया, जो 9 मई 2014 के उनके स्वयं के हलफनामे और समझौते का उल्लंघन है।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश: संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड को कोर्ट का झटका, अतिरिक्त समय देने से इन्कार, अब आएगा फैसला

    5.23 करोड़ रुपये ब्याज सहित बकाया

    शिकायतकर्ता को अब तक लगभग 2.36 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं, जबकि लगभग 5.23 करोड़ रुपये ब्याज सहित बकाया हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में माला दर्ज कर लिया और अब आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- ऊना दुष्कर्म मामला: हिमाचल हाई कोर्ट ने आरोपित एसडीएम को जांच में सहयोग का दिया निर्देश, अगली सुनवाई की तिथि तय

    यह भी पढ़ें- Himachal News: ऊना के युवकों ने खरड़ में एक साथ की पार्टी, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्त की गोली मार कर दी हत्या?