हिमाचल में 1,404 स्कूल प्रवक्ताओं को नियुक्ति की तिथि से मिलेगा नियमित स्केल, कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी राहत
Himachal Pradesh School Lecturers हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 1404 प्रवक्ताओं (स्कूल संवर्ग) को नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान मिलेगा। 2008-09 में अनुबंध पर नियुक्त इन शिक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति के लाभ दिए जाएं।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh School Lecturers, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1,404 प्रवक्ताओं (स्कूल संवर्ग) को नियुक्ति की तिथि से नियमित स्केल मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वर्ष 2008-09 में इन प्रवक्ताओं की नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई थी। शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चार अक्टूबर 2024 को दिए आदेश में कहा था कि इन प्रवक्ताओं को नियुक्ति की तिथि से नियमित मानकर सभी लाभ दिए जाएं। वित्तीय लाभ याचिका दायर करने से तीन वर्ष पहले तक ही सीमित रहेंगे।
आदेश लागू करने के बजाय गलत व्याख्या की
सरकार ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 का तर्क दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग ने आदेशों को लागू करने के बजाय गलत व्याख्या की है। इसके बाद कोर्ट ने सचिव शिक्षा को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।
18 अगस्त को दिया लाभ देने का आदेश
सरकार ने माना कि यह मामला अधिनियम 2024 के दायरे में नहीं आता और 18 अगस्त 2025 को शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति का लाभ देने को कहा। इस निर्णय से प्रवक्ताओं को राहत मिली है और उन्हें सभी लाभ मिलेंगे।
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आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश पर सरकार का आभार
उधर, हिमाचल प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी महासंघ ने 35 आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी करने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। इन नियुक्तियों से प्रदेश के पिछड़े व दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। महासंघ के प्रधान तिलक ठाकुर व महासचिव कुलदीप चंदेल ने नियुक्तियों के लिए के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, आयुष विभाग के सचिव अबु शाइनामोल व निदेशक रोहित जम्वाल का धन्यवाद किया।
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