हिमाचल पंचायत चुनाव: हाई कोर्ट में 30 दिसंबर के लिए टली सुनवाई, सरकार व निर्वाचन आयोग ने क्या तर्क दिया?
Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर तक टल गई। प्रतिवादियों के जवा ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर के लिए टल गई है। प्रतिवादियों ने इस याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित करने के आदेश दिए।
हाई कोर्ट ने किया था जवाब तलब
इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। जनहित याचिका में पंचायती राज चुनाव को समय पर करवाने के आदेश जारी करने की मांग की गई है।
21 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया था आश्वस्त
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया था कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने संविधान के प्रविधानों के तहत तय समयसीमा में चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है।
जनवरी में समाप्त हो रहा कार्यकाल
चुनाव टालने को संविधान के प्रविधानों के विरुद्ध बताते हुए कहा गया था कि पंचायत चुनाव हर 5 साल के बाद करवाए जाने अनिवार्य हैं। कोर्ट को बताया गया कि पंचायत प्रतिनिधियों का मौजूदा कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है।
आपदा अधिनियम की आड़ में चुनाव टालने की कोशिश
जनहित याचिका में आशंका जताई गई है कि सरकार आपदा अधिनियम की आड़ में चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। कोर्ट में सरकार व निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा।
निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार
निर्वाचन आयोग कह चुका है कि वह चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग मतपत्र भी प्रकाशित कर चुका है व जिलों में पहुंचा चुका है।
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