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    हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी के बीच सरकार और निर्वाचन आयोग में फिर टकराव, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच फिर से टकराव हो गया है। मामला अब उच्च न्यायाल ...और पढ़ें

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    हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची और सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में पंचायती राज एवं शहरी निकायों के चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में टकराव और बढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग मामले को हाई कोर्ट में लेकर चला गया है। अभी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर पहले से एक मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 30 दिसंबर को होगी।

    अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सचिव सुरजीत सिंह को बदलने और उनकी जगह हरीश गज्जू को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के सरकार के निर्णय को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 

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    चुनाव तक न बदला जाए अधिकारी

    आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें बदलाव न करने की मांग की है। आयोग ने सेवाविस्तार और अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी के स्थान पर सुरजीत को ही तैनात करने की पैरवी की है। बताया जा रहा है आयोग ने अभी तक सुरजीत सिंह को रिलीव नहीं किया है।

    18 दिसंबर को किया गया था तबादला

    हिमाचल सरकार ने 18 दिसंबर को हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए। इसमें आयोग के सचिव पद का कार्यभार देख रहे सुरजीत सिंह को हटा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव डा. हरीश गज्जू को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।

    आदेश में कहा गया कि हरीश गज्जू उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक का दायित्व भी निभाते रहेंगे। सुरजीत को लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव का जिम्मा सौंपा था।

    सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष का सेवाविस्तार

    हरीश गज्जू 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें सरकार ने दो वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया है। अब इन आदेशों को चुनौती दी गई है।

    हाई कोर्ट में 30 दिसंबर को होनी है सुनवाई

    प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव समय पर करवाने को लेकर हाई कोर्ट में 30 दिसबर को सुनवाई होनी है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग की तरफ से समय मांगा गया था और उनके द्वारा जवाब दायर किया जाना है।

     

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