हिमाचल: पंचायत में BPL चयन को लेकर सरकार के नए निर्देश, कोरम पूरा न होने पर खंडस्तरीय समिति चुन सकेगी परिवार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन प्रक्रिया को तेज़ी देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ग्रामसभा का कोरम पूरा न होने पर अब खंडस्तरीय स ...और पढ़ें

पंचायत में बीपीएल चयन को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के परिवारों के चयन की प्रक्रिया को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन पंचायतों में ग्रामसभा का कोरम पूरा न होने पर बीपीएल सूची में चयन नहीं होता था अब ऐसे परिवारों का अंतिम चयन खंडस्तरीय समिति करेगी।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों, 92 खंड विकास कार्यालयों और ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए हैं। त्रिसदनीय सत्यापन समिति की सिफारिशों के आधार पर बीपीएल सूची को अनुमोदित करेंगे।
31 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित प्रपत्रों पर सूचना विभाग को विवरण उपलब्ध करवाने को कहा है।
795 पंचायतों में लटका है मामला
प्रदेश में शहरी निकाय बनने से पूर्व 3615 पंचायतें थी और वर्तमान में 3577 हैं। इन पंचायतों में से 795 में ही ग्रामसभा का कोरम पूरा न होने के कारण बीपीएल परिवारों का चयन हो पाया है।
खंडस्तरीय समिति को चयन का अधिकार
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जहां विभागीय निर्देशों के अनुरूप गठित त्रिसदनीय सत्यापन समिति की ओर से क्षेत्रीय सत्यापन पूर्ण कर ली गई है वहां पर खंडस्तरीय समिति को बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने का अधिकार होगा। इस निर्णय का सीधा लाभ उन हजारों पात्र परिवारों को मिलेगा जो केवल तकनीकी कारणों और ग्रामसभा में भीड़ न जुटने की वजह से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे।
प्रशासन का अधिकारियों को निर्देश
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों का पालन करने और रुकी हुई चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आदेश दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गति मिल सकेगी।
निदेशक ने उपायुक्तों को क्या निर्देश दिए
उधर, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे एसडीएम और बीडीओ को तत्काल खंडस्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दें, ताकि सभी पंचायतों में चिह्नित बीपीएल परिवारों की सूची को अनुमोदित कर अंतिम रूप से अधिसूचित किया जा सके।
ग्रामीण विकास सचिव ने जारी की अधिसूचना
ग्रामीण विकास सचिव सी. पालरासु ने अधिसूचना जारी करते हुए पुरानी चयन प्रक्रिया के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
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