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    हिमाचल में बेसहारा बच्चों को भी मिलेगा RTE के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण, अधिकारियों को निर्देश जारी

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 05:32 PM (IST)

    Himachal Education News हिमाचल सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए बेसहारा बच्चों को वंचित श्रेणी में शामिल किया है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है जिसके तहत कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% कोटे में अनाथ बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे।

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    हिमाचल प्रदेश में बेसहारा बच्चों को भी आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (राइट टू एजुकेशन) अधिनियम-2009 के हिमाचल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में बेसहारा बच्चों को भी वंचित श्रेणी वर्ग में शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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    शीर्ष अदालत ने हाल ही में सभी राज्यों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 फीसदी कोटे में अनाथ बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिए थे।

    स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इन नियमों की सख्ती से पालना की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

    अनाथ बच्चे भी वंचित वर्ग की परिभाषा में जोड़े

    निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब अनाथ बच्चे भी वंचित वर्ग की परिभाषा में जोड़े गए हैं। कमजोर वर्ग के लिए यह परिभाषा यथावत रहेगी। सभी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्रबंधित स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में आरटीई अधिनियम की धारा-12 के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण पालन हो।

    सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना के तहत लिया निर्णय

    मामले भेजते समय शिक्षा विभाग की सभी अधिसूचनाओं एवं संशोधित नियमों का पालन किया जाएगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और आरटीई हिमाचल प्रदेश नियम, 2025 के तहत लिया गया है।

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    शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिल सके।

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