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    Himachal Pradesh: धारा 118 का उल्लंघन कर खरीदी जमीन का 36 साल पुराना बेनामी सौदा रद, हिमाचल सरकार के नाम होगी संपत्ति

    Updated: Mon, 14 Jul 2025 01:50 PM (IST)

    Himachal land purchase Violation हिमाचल प्रदेश में 36 साल पुराने बेनामी सौदे के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शिमला के मंडलीय आयुक्त संदीप कदम ने सोलन के जिला कलेक्टर के 2011 के आदेश को बरकरार रखा है। कसौली तहसील के बुरानवाला गांव की 16 बिस्वा जमीन और दो मंजिला मकान अब सरकार के कब्जे में होंगे

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    जिला सोलन का कसौली नगर जहां व्यक्ति ने नियमों के विरुद्ध संपत्ति खरीदी थी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal land purchase Violation, हिमाचल प्रदेश में बेनामी सौदे के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 36 साल पुराने मामले में शिमला के मंडलीय आयुक्त संदीप कदम (आइएएस) ने जिला कलेक्टर सोलन के वर्ष 2011 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी है। इसके बाद सोलन जिले की कसौली तहसील के बुरानवाला गांव स्थित 16 बिस्वा जमीन और उस पर बने दो मंजिला मकान को सरकार कब्जे में लेगी।

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    मामले की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई, जब गैर-कृषक जगमोहन सिंह ने यह जमीन ईश्वर दास के नाम पर खरीदी। असल में इसकी कीमत जगमोहन ने चुकाई थी। जांच में पता चला कि जगमोहन ने इस जमीन पर दो सेट वाला मकान बनाया। एक सेट किराये पर चढ़ाकर लाखों रुपये की सालाना आय अर्जित करता रहा और दूसरे में स्वयं रहता था।

    2006 में उपायुक्त सोलन के सामने आया मामला

    वर्ष 2006 में तहसीलदार कसौली और थाना बरोटीवाला के एसएचओ की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के उल्लंघन का मामला उपायुक्त सोलन के सामने आया। 21 मार्च, 2011 को उपायुक्त ने जमीन और मकान को सरकार के कब्जे में लेने का आदेश दिया।

    आदेश को चुनौती देते हुए की अपील

    जगमोहन ने आदेश को चुनौती देते हुए मंडलीय आयुक्त के पास अपील दायर की, जो 14 साल तक लंबित रही। जगमोहन का तर्क था कि जमीन की रजिस्ट्री वर्ष 1989 में हुई जबकि वर्ष 1995 में कानून में संशोधन कर बेनामी लेनदेन पर रोक लगाई गई। इसलिए उस पर यह नियम लागू नहीं होता। उसने दावा किया कि वह जन्म से हिमाचल में रह रहा है, इसलिए उस पर कोई पाबंदी नहीं थी।

    मंडलीय आयुक्त ने खारिज की अपील

    मंडलीय आयुक्त शिमला ने जगमोहन की इन दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अपीलकर्ता ने स्वयं माना कि जमीन की वास्तविक कीमत उसी ने दी थी और मकान के पानी व बिजली के कनेक्शन भी उसी के नाम पर थे। यानी उसने पूरी तरह से कानून की जानकारी होते हुए भी बेनामी सौदा किया। हिमाचल का गैरकृषक होने के बावजूद बिना सरकार की अनुमति के जमीन खरीद कर उसने धारा 118 का उल्लंघन किया। निर्णय में कहा कि अब जमीन और उस पर बने मकान को सरकार के कब्जे में लिया जाएगा और जिला प्रशासन इसके लिए प्रक्रिया शुरू करेगा।

    2011 में दिए थे बेदखली के आदेश

    जमीन को उपायुक्त सोलन की अदालत ने 21 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 का उल्लंघन मानते हुए बेदखली के आदेश दिए थे। हालांकि उक्त भूमि का 23 जुलाई, 2013 को इंतकाल प्रदेश सरकार के नाम हो गया था, लेकिन उक्त करोड़ों रुपये की भूमि पर अवैध तौर पर मालिकाना हक जमा कर अधिकांश क्षेत्र में बनाए भवन को किराये पर चढ़ाकर जगमोहन लाखों रुपये की सालाना आय लगातार अर्जित करता रहा। अब मंडलीय आयुक्त शिमला ने अपील को खारिज कर दिया है।

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