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    हिमाचल हाई कोर्ट: नगर पंचायत कुनिहार की अधिसूचना रद, कार्यवाही को बताया गलत; सरकार को दिया पुनर्विचार का आदेश

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    Himachal Pradesh High Court, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को रद कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाध ...और पढ़ें

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    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने से जुड़ी अधिसूचना को रद कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कुनिहार विकास सभा व अन्य पक्षों द्वारा दायर याचिका को मंजूर करते हुए सरकार की अधिसूचना को रद किया और मामले पर पुनर्विचार करने की आदेश जारी किए।

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    कोर्ट ने क्या कहा

    कोर्ट ने कहा कि याचिका के जवाब के दौरान सरकार की ओर से लगाए गए 12.12.2025 के निर्देशों और दस्तावेज को देखने से साफ है कि असल में कुनिहार निवासियों और नगर पंचायत कुनिहार द्वारा की गई आपत्तियों को प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए चार्ट में तो दर्ज किया गया, लेकिन संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने कोई तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया, बल्कि आपत्तियों को अन्य दस्तावेज के साथ मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत किया।

    कोर्ट ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सामने रखे दस्तावेज को देखने पर ऐसा लगता है कि यह दर्शाने की कोशिश की गई कि आपत्ति पर सक्षम अथारिटी द्वारा विचार कर लिया गया था और उसी जानकारी के आधार पर अंतिम नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखा, जिस आधार पर मंत्रिपरिषद ने अंतिम अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 

    कार्यवाही गलत और रिकार्ड के विपरीत

    कोर्ट ने कहा कि यह कार्यवाही गलत और रिकार्ड के विपरीत थी, इसलिए इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी यानी सरकार के सचिव (शहरी विकास) द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की आपत्तियों कानून के अनुसार 10.01.2026 को या उससे पहले विचार करें। 

    याचिकाकर्ता को स्वयं या शहरी विकास निदेशक के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

     

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