हिमाचल में अनुबंध के जगह ट्रेनी कर्मचारियों की होगी भर्ती, वेतन और छु्ट्टियों में भी होगा बदलाव
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Government Jobs) में अब अनुबंध की जगह ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे। सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून 2024 (Himachal Pradesh Trainee Hiring Law 2024) लागू किया है जो 20 फरवरी से प्रभावी है। इसके तहत नए कर्मचारियों को समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का 60% मिलेगा। सरकार कर्मचारियों को नियमित करने पर फैसला लेगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal News) में अब अनुबंध के स्थान पर ट्रेनी कर्मचारियों की भर्ती होगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून 2024 को लागू करने बारे अधिसूचना जारी कर दी है।
यह कानून बीते 20 फरवरी से लागू होगा। नए भर्ती कानून के तहत सरकारी नौकरियों में आने वाले कर्मचारियों को अपने समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का 60 फीसदी वेतन मिलेगा।
कर्मचारियों को नियमित करने बारे में सरकार लेगी फैसला
अधिसूचना के मुताबिक 20 फरवरी के बाद अधिसूचित पदों पर होने वाली भर्तियों में चयनित उम्मीदवारों को नए कानून के तहत ही सरकार से समझौता करना होगा। कर्मचारियों को नियमित करने बारे सरकार फैसला लेगी। नए नियमों के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हर माह नौकरी के बाद एक अवकाश मिलेगा।
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साथ ही 10 मेडिकल लीव व 5 स्पेशल लीव मिलेंगी। दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मियों को 180 दिन का मैट्रनिटी अवकाश मिलेगा। दो से अधिक बच्चों वाली महिला कर्मियों को 45 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
बगैर सूचित के अनुपस्थित रहने वालों को किया जाएगा बर्खास्त
कर्मचारियों के बगैर सूचित किए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। जाहिर है कि बगैर पूर्व सूचना के कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रह सकेंगे। किसी भी ट्रेनी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है।
बर्खास्तगी के आदेशों को कर्मचारी को 45 दिनों के भीतर टर्मिनेशन आदेश देने वाले अधिकारी से ऊंचे औहदे के अफसर के पाद चुनौती देने का अधिकार होगा। इन कर्मचारियों को विभागीय यात्रा के दौरान टीए व डीए मिलेगा।
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