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    हिमाचल में आसान नहीं होगा Homestay का रजिस्ट्रेशन, इन मानकों को करना होगा पूरा; पढ़ें पूरी जानकारी

    Updated: Tue, 18 Feb 2025 09:01 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई होम स्टे नीति (New Home Stay Policy) को लेकर नए मानकों को तय किया है। इसके लिए संचालकों को 18 मानकों को पालन करना होगा। इसके तहत 120 वर्गफीट तक के कमरे का पंजीकरण किया जाएगा। सिंगल व डबल बेडरूम के लिए कमरे का आकार चिह्नित कर दिया गया है। होम स्टे पंजीकरण की प्रक्रिया दो मार्च के बाद शुरू होगी।

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    होम स्टे नीति अधिसूचित, 120 वर्गफीट तक के कमरे का होगा पंजीकरण (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार ने नई होम स्टे नीति (New Home Stay Policy) को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 120 वर्गफीट तक के कमरे का पंजीकरण किया जाएगा। सिंगल व डबल बेडरूम के लिए कमरे का आकार चिह्नित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बाथरूम-शौचालय 30 वर्गफीट में निर्मित होना चाहिए। यदि किसी इससे छोटे कमरों के साथ होम स्टे चलाया है तो अब नए नियमों के तहत उसे नहीं चला पाएगा।

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    18 मानकों का पालन अनिवार्य

    प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृत नई होम स्टे नीति-2025 में 18 मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है, इतनी ही संख्या में वांछित शर्तें रखी हैं। तभी नए नियमों के तहत होम स्टे का पंजीकरण होगा अन्यथा राज्य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग होम स्टे में पंजीकरण नहीं करेगा।

    होम स्टे पंजीकरण की प्रक्रिया दो मार्च के बाद शुरू होगी। इसके भीतर सरकार की ओर से होम स्टे नियम-2025 को लेकर जनमानस से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। फार्म हाउस, बगीचों व चाय बागान में भी होम स्टे चला सकेंगे। सरकार ने नई होम स्टे नीति को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

    इस संबंध में प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत पंजीकरण शुल्क व नवीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि कोई एक साथ तीन साल का पंजीकरण शुल्क या नवीकण शुल्क चुकाना चाहता है तो उसे दस प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इसी तरह से किसी महिला संचालक को पांच प्रतिशत की छूट रहेगी।

    ये शर्तें करनी होगी पूरी

    18 शर्तों के तहत कोई भी होम स्टे तभी पंजीकृत हो पाएगा। इसके तहत 100 से 120 वर्गफीट के आकार का सिंगल व डबल बेडरूम होगा। कमरों के साथ 30 वर्गफीट का बाथरूम-शौचालय होना चाहिए। इसके अलावा अन्य अनिवार्य मापदंडों के तहत पीने के पानी के लिए आरओ, एक्वागार्ड लगा होना चाहिए।

    नगर निगम व नगर निकाय के नियमों के अनुसार कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। कमरों में टाइल्स, मार्बल फ्लोरिंग होनी चाहिए। कमरों में सीलन न हो, फर्स्ट एड की सुविधा के साथ चिकित्सक का नाम, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए।

    होम स्टे में आगंतुक पुस्तिका उपलब्ध रखनी होगी, ताकि उस पर फीडबैक दिया जा सके। परिसर क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए। इसके अलावा होम स्टे में वाहनों को खड़ा करने की सुविधा रहे। जल संग्रह टैंक होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षागार्ड होना चाहिए।

    कमरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहें। मेहमान को ठंडा व गर्म पानी उपलब्ध रहे। किसी भी होम स्टे संचालक को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पर्यटन विभाग के समकक्ष अधिकारी का अंडरटेकिंग पत्र उपलब्ध करवाना होगा।

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    ये निर्धारित की हैं शुल्क दरें

    नई नीति के तहत कमरों का पंजीकरण करवाने के लिए शुल्क निर्धारित किया है। यदि किसी संचालक के पास कमरों की संख्या चार से छह है तो उसे नगर निगम परिधि में 12 हजार रुपये और कमरों की संख्या तीन होने पर आठ हजार शुल्क चुकाना पड़ेगा।

    इसके अलावा टीसीपी, साडा, नगर परिषद, नगर पंचायत में शुल्क पांच हजार से आठ हजार रहेगा और पंचायत क्षेत्र में शुल्क तीन हजार से छह हजार रहेगा। होम स्टे का नवीकरण करवाने की स्थित में शुल्क पंजीकरण शुल्क के समान ही होगा।

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