Himachal News: दुष्कर्म मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा पूर्व सांसद का बेटा, न्यायालय ने दी सख्त नसीहत
हिमाचल प्रदेश में दुष्कर्म के एक मामले में पूर्व सांसद का बेटा जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने आरोपी को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। न्यायालय ने तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया।

दुष्कर्म मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद के बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रतीकात्मक फोटो
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे डॉ. बृजेश्वर कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख करते हुए याचिका को अमान्य बताया।
याचिकाकर्ता को दी यह छूट
सरकार का कहना था कि आरोपित अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का रुख नहीं कर सकता इसलिए उसे सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका पेश करनी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से वापस लेते हुए सत्र न्यायाधीश सोलन के समक्ष याचिका दायर करने की छूट मांगी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण का है आरोप
आरोपित पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने महिला थाना सोलन में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि बृजेश्वर कश्यप दो साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा है। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इन्कार कर दिया। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में उपस्थित था।
भाजपा अध्यक्ष का भाई भी दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
गत दिनों हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई को भी दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह अभी सलाखों के पीछे ही है। आरोपित पर 25 साल की युवती से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपित वैद्य है व युवती उसके पास उपचार के लिए आई हुई थी।
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