Himachal Cabinet Decisions: 18 अगस्त से विधानसभा सत्र, लाटरी संचालन को मंजूरी, शिक्षक भर्ती में छूट सहित नौकरियों पर निर्णय
Himachal Pradesh Cabinet Meeting शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधि अधिकारी के पद भरने को भी मंजूरी मिली।

जागरण टीम, शिमला। Himachal Pradesh Cabinet Meeting, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डाटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से दो सितंबर, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की है।
शिक्षक भर्ती में दो साल की छूट
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
बेसहारा बच्चों के लिए एक सीट आरक्षित
मंत्रिमंडल ने बेसहारा बच्चों के लिए आइटीआइ, पालीटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया।
290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता होंगी नियुक्त
प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की।
विधि अधिकारी के सात पद भरेंगे
बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पांच और विधि अधिकारी (हिन्दी) के दो पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
आपदा प्रभावितों को 5 से 10 हजार रुपये किराया देगी सरकार
प्रदेश में हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुए व्यापक क्षति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को पांच हजार रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अधिकतम छः माह की अवधि के लिए किराया सहायता प्रदान की जाएगी।
वाटलिंग संयंत्रों में तैनात होंगे दो होमगार्ड, एक आबकारी अधिकारी भी होगा तैनात
विनिर्माण ईकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा।
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