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    दुष्कर्म मामले में हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचे हरियाणा BJP अध्यक्ष बड़ौली, ..यह मीडिया ट्रायल, पीड़िता की बयानबाजी पर आया निर्देश

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 05:17 PM (IST)

    Mohan Lal Badoli Haryana हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को मीडिया में बयान देने से परहेज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश मोहन लाल बड़ौली द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात जारी किए।

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    हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

    विधि संवाददाता, शिमला। Mohan Lal Badoli Haryana, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से परे मीडिया को कोई भी बयान देने से परहेज करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी मोहन लाल बड़ौली द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने यह आदेश जारी किए।

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    कोर्ट ने बड़ौली द्वारा दायर आवेदन पर उक्त महिला को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत फिलहाल प्रतिवादी महिला को अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन में की गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में, रोक नहीं रहा है, तथापि यह आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तिथि तक प्रतिवादी महिला न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से परे कोई भी बयान देने से परहेज करेगी।

    सोनीपत में नौकरी करने वाली महिला ने लगाया है आरोप

    उल्लेखनीय है कि सोनीपत में नौकरी करने वाली दिल्ली की महिला द्वारा मोहन लाल बड़ौली पर कसौली में दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। बड़ौली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

    जुलाई 2023 में कसौली के होटल में जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म का है आरोप

    हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित कसौली में मोहन लाल बड़ौली के विरुद्ध दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और राकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को हिमाचल के कसौली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें महिला ने तीन जुलाई 2023 को कसौली के होटल में उसे जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

    पुलिस ने बताया था ठोस सुबूतों का अभाव

    हिमाचल पुलिस ने मामले की जांच की और ठोस सुबूतों के अभाव में कैंसिलेशन रिपोर्ट कसौली कोर्ट में सबमिट की थी। जिसे कसौली कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार कर लिया था।

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    कथित पीड़िता ने सोलन कोर्ट में लगाई है अब याचिका

    इसके खिलाफ कथित पीड़िता ने सोलन कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसे स्वीकार कर लिया गया और मामला पुनः कसौली कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज दिया गया।

    बड़ौली का आरोप, पीड़ित मामले को मीडिया ट्रायल बना रही

    बड़ौली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महिला को मीडिया में उनके खिलाफ दुष्प्रचार से रोकने की मांग करते हुए कहा है कि महिला द्वारा इसे मीडिया ट्रायल बनाया जा रहा है जिससे समाज में उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है। प्रार्थी का कहना है कि उनके पक्ष में पुलिस जांच रिपोर्ट अभी भी कायम है क्योंकि इसमें अभी तक किसी अदालत ने कोई दखल नहीं दिया है।

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