खुशखबरी! शिमला में 4740 महिलाओं को मिलेगी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, सुक्खू सरकार ने खर्च किए इतने करोड़ रुपये
प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत शिमला जिले में 4740 महिलाओं को 500 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना पर अब तक 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जिला कल्याण समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News: शिमला जिला में प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 500 रुपए की राशि के लिए अभी तक शिमला जिला में 4740 महिलाओं के आवेदन स्वीकृति प्रदान की गई है। शिमला में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी है।
इस पर अभी तक 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विधवा एवम एकल नारी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय को 271 मामले प्रेषित किए गए हैं। शु्क्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिला कल्याण समिति की बैठक बचत भवन में आयोजित की गई।
इस बैठक की अध्यक्षता 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष नंद लाल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कमजोर वर्गो के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई योजनाएं आम जनता तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी और फील्ड में कार्यरत स्टाफ ये सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
83821 लाभार्थियों को मिली राशि
हमारा लक्ष्य कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना। इसके अलावा समय समय पर योजनाओं के संचालन की समीक्षा अधिकारी करते रहें ताकि कार्य प्रणाली में सुदृढ़ता आए।
इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष एंव उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि वित वर्ष 2023-24 में जिला कल्याण समिति की बैठक में अनुमोदित समस्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धन राशि का वितरण 83821 लाभार्थियों को कर दिया गया है। विभाग की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर एक अरब 35 करोड़ 62 लाख 63 हजार रूपये की राशि वितरित कर दी गई है। जोकि कुल आबंटित बजट का 100 प्रतिशत बनता है ।
अंतर्जातीय विवाह के 24 मामलों को स्वीकृति
बैठक में बताया गया कि सामान्य जाति के युवक युवतियों द्वारा अनुसूचित जाति के युवतियों युवक से विवाह करने पर 50,000 की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतगत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जो निर्धारित आयुसीमा पूर्ण करते है, वे ही पात्र होते है। इसके लिये विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिला में 24 मामलों को स्वीकृति दी गई।
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