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    Himachal News: आपदा में छुट्टियों के बीच खोला था कोचिंग सेंटर, जांच रिपोर्ट के बाद DC शिमला ने दिया FIR का आदेश

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 03:40 PM (IST)

    Shimla News शिमला के संजौली में आकाश कोचिंग सेंटर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि संस्थान में कक्षाएं चल रही हैं जिसके बाद निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कक्षाओं की पुष्टि होने पर उपायुक्त ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।

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    डीएम आदेशों की अवहेलना कर संजौली में खोला गया कोचिंग सेंटर।

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शिमला शहर के संजौली स्थित आकाश कोचिंग सेंटर पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की ओर से 3 और 4 सितंबर को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सात सितंबर तक सभी शिक्षण और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन संजौली में आकाश कोचिंग सेंटर पर इन आदेशों की खुलेआम अवहेलना की गई।

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    जिला प्रशासन को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसकी शिकायत मिली थी कि संस्थान में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद उपायुक्त ने एडीएम (कानून व्यवस्था ) पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा को मौके पर जांच के लिए भेजा।

    शिकायत के बाद निरीक्षण को पहुंची प्रशासनिक टीम

    शनिवार सुबह 10:10 बजे प्रशासनिक टीम ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि संस्थान में कक्षाएं चल रही थीं। छात्रों के मोबाइल फोन पर भी संस्थान द्वारा कक्षाएं लगाने के संदेश भेजे गए थे। संस्थान के ऑपरेशन हेड राजेश कुमार ने दावा किया कि केवल संस्थान परिसर और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए कक्षाएं लगाई गई थीं। मौके पर मौजूद कई छात्र ऐसे थे, जो परिसर या हॉस्टल में नहीं रहते थे।

    उपायुक्त ने एसपी को दिया FIR दर्ज करने का आदेश

    टीम ने मौके से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य सबूत एकत्र कर उपायुक्त को सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट में संलग्न किए। रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जांच टीम ने संजौली में एक अन्य कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया, लेकिन यह बंद पाया गया। 

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    उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

    डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि हमें आकाश कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलाए जाने की सूचना मिली थी। एडीएम की अगुवाई में भेजी गई टीम ने मौके पर कक्षाओं की पुष्टि की। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 52 और 53 का उल्लंघन पाया गया है। इसके चलते एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला में यदि कहीं भी आदेशों की अवहेलना पाई गई तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। आम जनता से अपील है कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत दें।

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