हिमाचल में आज से HRTC की बसों, टैक्सी और टेंपों में डस्टबिन जरूरी; नियम न मानने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में 29 अप्रैल से सभी व्यावसायिक वाहनों में कूड़ादान रखना अनिवार्य हो गया है। व्यावसायिक वाहनों (Himachal Commercial Vehicles New Rules) में कूड़ादान नहीं होने पर 30 अप्रैल से 10000 रुपये जुर्माना होगा। इसको लेकर बुधवार से निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि इस नियम का पालन करवाया जा सके।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में 29 अप्रैल से सभी व्यावसायिक वाहनों में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। व्यावसायिक वाहनों में कूड़ादान नहीं होने पर 30 अप्रैल से 10,000 रुपये जुर्माना होगा। इसको लेकर बुधवार से निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि इस नियम का पालन करवाया जा सके।
हिमाचल में हर साल डेढ़ करोड़ से दो करोड़ पर्यटक शिमला आते हैं। निजी वाहनों के अलावा लग्जरी बसों, टैक्सी व टेंपो ट्रेवलर से भी पर्यटक घूमने आते हैं। कई बार वाहन चालक बसों में फेंके कूड़े को सड़क के किनारे ही डाल देते हैं। अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश नान बायोडिग्रेडेबल गारबेज कंट्रोल एक्ट में जुर्माने का प्रविधान कर दिया है।
दरवाे के आगे की ओर कूड़ेदान लगाना आवश्यक
इस बीच, हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने भी बसों में कूड़ादान लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। बसों में दरवाजे के आगे की तरफ कूड़ादान लगाया जा रहा है। निगम प्रबंधन ने चालकों व परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि बस में सफर के दौरान यात्रियों को बताएं कि वे कूड़ा बस में या बस से बाहर न फेंके।
सड़क पर नहीं फेंक सकेंगे कूड़ा
चालक व परिचालक यह भी सुनिश्चित करें कि कूड़ादान को बस अड्डे पर लगे कूड़ादान में ही खाली करें ताकि गंदगी न फैले। यदि कोई कूड़ा सड़क पर फेंकता है तो 1500 रुपये जुर्माना लगेगा।
हिमाचल में एचआरटीसी की करीब 3180 बसें हैं। इन सभी बसों में कूड़ादान चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे।
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