Himachal: दिवाली पर अनाधिकृत पटाखों की बिक्री व स्टोरेज की तो होगी FIR, पढ़ लें प्रशासन की गाइडलाइन
Crackers Storage Guidelines Himachal दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बिना लाइसेंस पटाखे बेचना गैरकानूनी है। उपायुक्त ने एसडीएम को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों और अवैध एलपीजी भंडारण पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। मिठाइयों की गुणवत्ता जांची जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, शिमला। Crackers Storage Guidelines Himachal, दिवाली के मौके पर जिला में दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में दुकानदारों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया गया है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को दिशा-निर्देश दिए।
एसडीएम करेंगे निरीक्षण, जागरूक भी करेंगे
बैठक में कहा कि बाजारों में एसडीएम पटाखों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण करेंगे। पटाखे जिन स्टोर में रखे जाएंगे, उनका निरीक्षण करें। सभी एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों के दुकानदारों को पटाखों की बिक्री नियमों के मुताबिक करने के लिए जागरूक करेंगे।
मिलावटी उत्पादों पर रहेगी नजर
दूध पनीर, मिठाइयों में मिलावटी उत्पादों की संभावना सबसे अधिक त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है। ऐसे में संबंधित विभाग समय-समय निरीक्षण करें। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के मामले भी बढ़ते है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला के सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति की जान फूड पॉइजनिंग से नहीं होनी चाहिए।
अनाधिकृत बिक्री या भंडारण पर सख्त कार्रवाई करेगा प्रशासन
जिला में मात्र दो लाइसेंस धारक हैं। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर अनाधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना या पराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। जिला प्रशासन पटाखों की अनाधिकृत बिक्री या भंडारण को रोकने के लिए किसी भी दोषी के विरुद्ध सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करेगा। किसी भी अप्रिय घटना की पूरी ज़िम्मेदारी अनाधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी।
बैठक में एडीसी दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी सहित सभी एसडीएम मौजूद रहे।
मिठाइयों की गुणवत्ता की होगी जांच
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बिक्री को लेकर भी प्रशासन को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम थोक और परचून की मिठाई की दुकानों में निरीक्षण करेंगे। कोई भी खाद्य सामग्री घटिया किस्म की पाई गई तो नियमों के तहत कार्रवाई करें। मिठाई के डिब्बों पर बेस्ट बिफोर डेट, सही लेबलिंग, सही पैकेजिंग अनिवार्य है।
100 किलोग्राम से अधिक एलपीजी स्टोरेज करना अवैध
बैठक में दिशा-निर्देश दिए गए कि दुकानों में 100 किलोग्राम से अधिक एलपीजी सिलेंडर स्टोर किए गए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी एसडीएम बाजारों में अवैध सिलेंडर की स्टोरेज का भी औचक निरीक्षण करें।
हर क्षेत्र में सिलेंडर की आपूर्ति निर्धारित गैस एजेंसी के माध्यम से ही होनी चाहिए। अवैध तरीके से भी सिलेंडर की आपूर्ति अवैध पाई जाती है तो उसे जब्त किया जाएगा।
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