Himachal News: चरस तस्करी के चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 साल की जेल के साथ लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
जून 2021 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एचआरटीसी की बस जो रामपुर से शिमला जा रही है इसमें दो हरियाणा के व्यक्ति चरस लेकर जा रहे हैं। इस मामले पर चरस तस्करी के चारों आरोपियों को कोर्ट ने 10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे की तफ्तीश जयदेव प्रभारी पुलिस थाना कुमारसैन ने की।
संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। अतिरिक्त न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषीगण 24 वर्षीय गुरजंट सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी समानाबाहू तहसील निलोखेडी जिला करनाल (हरियाणा), 29 वर्षीय अक्षय कुमार पुत्र तेज राम निवासी पाजो डाकघर ओछघाट तहसील व जिला सोलन, 29 वर्षीय हर्ष शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी गांव व डाकघर बागपशोग तहसील पच्छाद जिला सिरमौर और 37 वर्षीय दोषी अनिल कुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी गडोग डाकघर ओछघाट तहसील व जिला सोलन को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दस-दस साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई है।
जून 2021 को पुलिस मिली गुप्त सूचना
फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि जून 2021 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एचआरटीसी की बस जो रामपुर से शिमला जा रही है। जिसमें दो व्यक्ति हरियाणा निवासी बैग में चरस ले जा रहे हैं और दूसरी बस सराहन पठानकोट में भी एक व्यक्ति चरस ले जा रहा है। पुलिस ने जोगशा (कुमारसैन) नामक स्थान पर नाका लगाया और समय 6 बजे पूह शिमला बस सूचना को मेल खाती हुई पहुंची, जिसे रोका गया और चेकिंग की गई।
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आठ किलो से ज्यादा मिली चरस
गुप्त सूचना में बताई गई सीट नंबर व हुलिये के अनुसार दो व्यक्ति 12 व 14 नंबर सीट पर बैठे मिले। जिन्होंने बीच में एक बैग रखा हुआ था। बैग को गवाहों के सामने चैक किया तो उसमें अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा कुछ न मिला। उसी समय न्यू प्रेस बस सराहन से पठानकोट पहुंची जिसे रोका गया। सूचना के आधार पर सीट पर बैठे व्यक्ति के पास से एक बैग मिला, जिसे गवाहों के सामने चैक किया जिसमें दो पैकेट में कुल 8 किलो 32 ग्राम चरस बरामद हुई।
14 गवाहों के बयान किए गए कलमबद्ध
जांच के दौरान मौके पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्वेषण के दौरान अक्षय कुमार, हर्ष शर्मा और अनिल कुमार की भी संलिप्तता पाई गई। यह सभी खरीदने, बेचने व चरस को ले जाने में शामिल थे। मुकदमे की तफ्तीश जयदेव प्रभारी पुलिस थाना कुमारसैन ने की। अदालत में 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी चार आरोपियों को 10-10 साल कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपये की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल की ओर से की गई।
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