सड़क दुर्घटना में घायलों का अस्पताल में होगा कैशलेस इलाज, हिमाचल परिवहन विभाग ने RTO को जारी किया लेटर
सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों का इलाज अब कैशलेस होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन हिमाचल परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा। सरकारी और आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में घायलों को मुफ्त इलाज मिलेगा। 7 दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होगा। मुख्य सचिव राज्य के नोडल अधिकारी होंगे।

राज्य ब्यूरो, शिमला। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज कैशलेस होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल परिवहन विभाग ने इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए सभी आरटीओ, सरकारी विभागों के निदेशक व सचिवों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वे इसको लेकर जागरूक करें ताकी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
योजना के तहत घायलों को सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में भी यह सुविधा मिलेगी।
इससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं तुरंत इलाज भी मिलेगा। 7 दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक का इलाज घायलों को दिया जाएगा।
इस संबध में केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद हिमाचल में इस नियम को लागू कर दिया है। वहीं संबध में परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने ने प्रदेश के सभी मुख्य विभागों को भी पत्र लिखे हैं। इसमें विभाग पुलिस महानिदेशक, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, टीटीआर को पत्र लिखा है।
प्रदेश भर में इस नए नियमों को लागू करने मुख्य सचिव राज्य के नोडल अधिकारी होंगे। वहीं प्रदेश भर में डीसी व संबधित अस्पतालों में एमएस व सीएमओ भी इस पर निगरानी रखेंगे।
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