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    शिमला में बिना पंजीकरण रह रहे लोगों के काम करने पर रोक, उल्लंघन पर मजदूर और नियोक्ता पर होगी कार्रवाई

    Updated: Wed, 02 Oct 2024 03:28 PM (IST)

    Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों के पंजीकरण को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। शिमला (Shimla Latest News) जिले में अब बिना पंजीकरण वाले लोगों को नौकरी देने पर रोक लग गई है। जिलाधिकारी अनुपम कश्यप के आदेश में कहा गया है कि नियोक्ता अन्य राज्यों से आए लोगों को केवल पंजीकरण के बाद ही नौकरी दे सकते हैं।

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    Himachal News: शिमला पर मजदूर और नियोक्ता पर होगी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आकर बिना पंजीकरण रह रहे लोगों के विरोध के बीच शिमला जिले में ऐसे लोगों के कार्य करने पर रोक लगा दी गई है।

    फोटो और अन्य विवरण प्रस्तुत करना जरूरी

    जिलाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार व व्यापारी जिले में अन्य राज्य के आने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटी-मोटी गैर-औपचारिक नौकरी या सेवा एवं अनुबंध श्रम में तब तक नहीं लगाएंगे, जब तक वे संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी के पास जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

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    दो महीने के लिए प्रभावी रहेंगे आदेश

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के मद्देनजर यह आवश्यक है। यह आदेश दो महीने के लिए प्रभावी रहेंगे।हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों के अवैध निर्माण के साथ यहां बिना पंजीकरण रह रहे लोगों का विरोध हो रहा है।

    प्रदेशभर में प्रदर्शन हुए हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिना पुलिस सत्यापन किसी को कार्य पर नहीं रखा जाना चाहिए।

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    कुल्लू में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

    कुल्लू में धर्म जागरण यात्रा निकालने पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। 30 सितंबर को देव भूमि जागरण मंच व अन्य हिंदू संगठनों ने हनुमान मंदिर रामशिला से उपायुक्त कार्यालय ढालपुर तक 11:30 से 5:00 बजे शाम तक धर्म जागरण यात्रा निकाली थी।

    देव भूमि जागरण मंच ने इस धर्म जागरण यात्रा के बारे में प्रशासन से कोई भी अनुमति नहीं ली थी। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपरोक्त यात्रा के विरोध में रामशिला मंदिर से सूद पेट्रोल पंप अखाड़ा बाजार तक, लगते क्षेत्रों में बीएनएस की धारा 163 लगाई थी।

    वहीं, पुलिस अभी धर्म जागरण यात्रा निकालने वालों की पहचान नहीं कर पाई है। पुलिस जवानों ने घटनास्थल के वीडियो भी बनाए हैं, इन्हें जांचा जा रहा है।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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