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    संजौली मस्जिद विवाद पर आए फैसले के बाद सक्रिय हुई देवभूमि संघर्ष समिति, जेल रोड मस्जिद मामले को लेकर कर दी ये मांग

    Updated: Sun, 04 May 2025 01:11 PM (IST)

    संजौली अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला के आयुक्त न्यायालय के फैसले के बीच मंडी की देवभूमि संघर्ष समिति ने जेल रोड मस्जिद मामले (Mandi Masjid Controversy) में तेजी से कार्रवाई की मांग की है। समिति का आरोप है कि शहरी विकास विभाग ने मामला लटका रखा है। समिति जल्द ही विभाग को नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग करेगी और मामले में पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर करेगी।

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    मंडी के जेल रोड में स्थित मस्जिद की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Masjid Controversy: शिमला की संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला के आयुक्त न्यायालय के निर्णय के बाद मंडी जिले में देवभूमि संघर्ष समिति फिर सक्रिय हो गई है। समिति मंडी की जेल रोड स्थित विवादित मस्जिद के मामले को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है।

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    जेल रोड मस्जिद मामले में भी तेजी से कार्रवाई की मांग

    समिति के पदाधिकारी आगे की कार्रवाई की रणनीति तैयार करेंगे। समिति का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र के बीचोंबीच बनी मस्जिद का मामला सात महीने से प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग के पास लंबित है।

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    संजौली मस्जिद निर्माण पर आयुक्त न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं, ऐसे में मंडी की देवभूमि संघर्ष समिति भी जेल रोड मस्जिद मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग कर रही है।

    शहरी विकास विभाग में मामले को लटकाए रखने का आरोप

    समिति के सदस्यों का कहना है कि शहरी विकास विभाग ने मामला काफी समय से लटका रखा है। समिति अब शहरी विकास विभाग को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इतने महीनों से केस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया।

    दिलचस्प यह है कि अब तक इस केस में देवभूमि संघर्ष समिति के किसी भी पदाधिकारी को औपचारिक रूप से पक्षकार नहीं बनाया है। समिति जल्द ही एक याचिका या निवेदन के माध्यम से आग्रह करेगी कि उन्हें भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए, ताकि वे अपनी बात साक्ष्य सहित न्यायालय या विभाग के समक्ष रख सकें।

    मुस्लिम पक्ष ने बिना नक्शा पास करवाए किया था अवैध निर्माण

    गौरतलब हो कि जेल रोड में मुस्लिम पक्ष ने बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण कर दिया था। नगर निगम मंडी के आयुक्त न्यायालय ने 13 सितंबर को मुस्लिम पक्ष को पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया था। विभिन्न संगठनों ने मंडी में प्रदर्शन किया था।

    मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त न्यायालय के आदेश को प्रधान सचिव शहरी विकास के पास चुनौती दी थी। वहां से अगले आदेश तक निगम को किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं, देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी घनश्याम ने कहा कि जल्द ही वह प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को नोटिस देंगे। एक-दो दिन में बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी।

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