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    छह माह में जीएसटी न भरा तो रद होगा नंबर

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 24 Mar 2022 11:14 PM (IST)

    मुकेश मेहरा मंडी यदि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत व्यापारी लगातार छह माह त

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    छह माह में जीएसटी न भरा तो रद होगा नंबर

    मुकेश मेहरा, मंडी

    यदि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत व्यापारी लगातार छह माह तक मासिक रिटर्न नहीं भरता है तो उसका जीएसटी नंबर रद हो जाएगा। इसी प्रकार दो मासिक रिटर्न नहीं भरता है तो ई-वे बिल भी नहीं भरा जा सकेगा। मंडी में 5272 व्यापारियों पर इसके तहत कार्रवाई हुई है। सभी के जीएसटी नंबर रद कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में पांच लाख व्यापारियों को इस समय अवधि में रिटर्न भरनी होगी।

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    अक्सर व्यापारी मर्जी के अनुसार एक साल का पूरा या दो साल में भी रिटर्न भरते हैं। ऐसे में कई बार तो जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन यह स्थिति जस की तस रहती है। इसी के चलते अब विभाग ने छह माह की अवधि जीएसटी के लिए तय कर दी है। समय पूरा होते ही नंबर बंद हो जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यापारी को विभाग के शिमला स्थित अधिकारियों के पास अपील करनी पड़ेगी और वहां से तय आदेश के अनुसार उनका जीएसटी नंबर खुलेगा। इसी तरह अगर ई-वे बिल भी दो माह तक नहीं भरा गया तो संबंधित व्यापारी की लागिन आइडी भी ब्लाक हो जाएगी।

    मंडी जिले में ही 15611 पंजीकृत व्यापारी हैं। इनमें साधारण टैक्स पेयर 12,910 और कंपोजिशन टैक्स पेयर 2546 और टीडीएस टैक्स पेयर 165 हैं। इनमें से 4967 व्यापारियों के जीएसटी नंबर रद हो गए हैं, जबकि 305 के निलंबित किए गए हैं। छह माह तक रिटर्न न भरने वाले व्यापारियों के जीएसटी नंबर रद हो जाएंगे। इसके रद होने पर शिमला में उच्चाधिकारियों के पास अपील के बाद ही इनको बहाल किया जाएगा। व्यापारियों से अपील है कि सभी मासिक या त्रैमासिक रिटर्न समय पर भरें।

    -अनुपम सिंह, आयुक्त राज्य एवं आबकारी विभाग मंडी।