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    Crypto Currency Fraud: 2500 करोड़ का घोटाला, 19 आरोपी गिरफ्तार; 9 की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई

    Updated: Wed, 03 Jan 2024 12:34 PM (IST)

    Himachal News हिमाचल के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी (Crypto Currency Fraud in Himachal) के नौ आरोपितों की जमानत याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने पर सभी आरोपितों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सभी आरोपियों र एक से दो-दो करोड़ रुपये कमाने का आरोप है। यह सभी आरोपित मुख्य ब्रोकर थे।

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    क्रिप्टो करेंसी के नौ आरोपितों की जमानत पर सुनवाई आज

    जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal News:  क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी (Crypto Currency Fraud in Himachal) के नौ आरोपितों की जमानत याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने पर सभी आरोपितों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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    क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में ये आरोपित शामिल 

    2500 करोड़ रुपये के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में सुनील कुमार, नरेश कुमार, कृष्ण दत्त, राधिका शर्मा, गोविंद गोस्वामी, ज्योति देवी, संजय कुमार, परस राम व दिग्विजेंद्र सिंह पर एक से दो-दो करोड़ रुपये कमाने का आरोप है। यह सभी आरोपित मुख्य ब्रोकर थे।

    क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी अबतक 19 लोग हुए गिरफ्तार

    पुलिस के विशेष जांच दल ने इन लोगों को करीब दो माह पहले गिरफ्तार किया था। कई दिन तक पुलिस रिमांड पर रहने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में एसआइटी अब तक 19 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा व सॉफ्टवेयर बनाने वाला मिलन गर्ग दुबई भाग गए हैं।

    कोर्ट ने मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट

    वहीं, मंडी जिले के धर्मपुर के बलवीर सिंह व कांगड़ा के जयसिंहपुर के रामकुमार की जमानत याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई हुई। दोनों की याचिकाओं पर मंगलवार को न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं।

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    फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में 5 जनवरी को होगी सुनवाई

    वहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के तीन आरोपितों जोगेंद्रनगर के चमन लाल, रमेश चंद व ऊना के केवल कृष्ण की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। केवल कृष्ण की याचिका पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं।

    मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी। चमन लाल व रमेश चंद की जमानत पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दो अन्य आरोपितों जितेंद्र कुमार व चंद्रमोहन की जमानत पर भी न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

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