हिमाचल में धारा 118 का पेंच सुलझा, अब आसानी से खरीद व लीज पर ले सकेंगे जमीन; पढ़ें पूरी खबर
हिमाचल में उद्योगपतियों निवेशकों और अन्य लोगों को मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 की स्वीकृति के बाद आसानी से जमीन मिलेगी।
धर्मशाला, जेएनएन। हिमाचल में उद्योगपतियों, निवेशकों और अन्य लोगों को मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 की स्वीकृति के बाद आसानी से जमीन मिलेगी। इन्वेस्टर मीट को लक्ष्य बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू कर दिया है। धारा 118 के तहत आवेदन से लेकर मंजूरी तक सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। सीएम ने कहा धारा 118 के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में टेनेंसी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत अनुमतियों के ऑनलाइन माड्यूल को शुरू किया। सीएम ने कहा राज्य के किसानों की रक्षा के लिए राज्य में धारा 118 लगाई गई है। विकास को गति देने में धारा 118 की जटिल प्रक्रिया बाधा बनती थी और 118 की मंजूरी देने में देरी होती थी। राज्य सरकार ने धारा 118 में कोई बदलाव व सुधार नहीं किया है बल्कि इसे सरल व पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया के पक्ष में है।
बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति ने निजी जमीन खरीदनी हो या इसे लीज पर लेना हो तो इसके लिए धारा 118 की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जो पहले जटिल थी। फाइलें तैयार होती थी, जो एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रहती थीं। अब इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल से एक क्लिक में ही फाइल आगे चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा यह मॉड्यूल धारा 118 के मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पारदर्शिता भी आएगी। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस मॉड्यूल की विशेषताओं की जानकारी दी।
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