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    Road Safety With Jagran: नाबालिग का वाहन चलाना गैरकानूनी, नगरोटा बगवां में स्‍कूल छात्रों को बताए यातायात नियम

    By Jagran NewsEdited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 26 Nov 2022 01:53 PM (IST)

    Road Safety With Jagran नगरोटा बगवां माडल नर्सरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दैनिक जागरण की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधी पाठशाला आयोजित की गई। पुलिस थाना में कार्यरत एएसआई नरेश ठाकुर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों संबंधी जानकारी दी।

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    नगरोटा बगवां माडल नर्सरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी जागरूकता शिवि‍र के बाद पुलिस अधिकारी के साथ।

    नगरोटा बगवां, संवाद सहयोगी। नगरोटा बगवां माडल नर्सरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दैनिक जागरण की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधी पाठशाला आयोजित की गई। पुलिस थाना में कार्यरत एएसआई नरेश ठाकुर ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों संबंधी जानकारी दी। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 18 साल से कम आयु के बच्चों द्वारा कोई भी वाहन को चलाना गैरकानूनी है। वाहन चलाने के लिए लाइसेंस अति आवश्यक है। लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर केवल मात्र चालान करना ही एकमात्र हल नहीं है, बल्कि वाहन को कब्जे में लेकर संबंधित किशोर के माता-पिता को भी तलब किया जाता है।

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    नाबालिग वाहन चालक राहगीरों के लिए भी बनते हैं खतरा

    दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। टीन एजर तेज रफ्तार में चलते हुए हवा से बातें करने में शान समझते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अपनी जान जोखिम में डाल राहगीरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है इसलिए यातायात नियमों की पालना करना अति आवश्यक है।

    इसलिए स्‍पीड लिमिट निर्धारित

    यातायात संचालन सही ढंग से हो सके, इसलिए स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है। युवाओं की तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनती है। चार पहिया वाहन चलाते समय ड्राइवर के साथ साथ बैठे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है। सीट बेल्ट आकस्मिक स्थिति में बचाव का कार्य करती है। इस मौके पर सुरक्षित यातायात की शपथ भी दिलवाई गई।

    दैनिक जागरण की मुहिम का बच्‍चों को मिलेगा सीधा लाभ : प्रिंसिपल

    इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल हिमबाला शर्मा ने कहा कि दैनिक जागरण द्वारा जो मुहिम शुरू की गई है। उसका सीधा लाभ बच्चों को प्राप्त होगा। पुलिस विभाग की ओर से यातायात नियमों की जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। कहीं न कहीं लाभकारी सिद्ध होगी। दैनिक जागरण द्वारा समाचारों के साथ-साथ इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना सराहनीय है।

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