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    क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लगाया 2000 करोड़ का चूना, अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; क्या है मामला?

    Updated: Sat, 01 Feb 2025 10:44 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर 2000 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में पंजाब के जीरकपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर विजय कुमार जुनेजा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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    क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 2000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के 80,000 निवेशकों से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट के नाम पर करीब 2000 करोड़ रुपये की ठगी मामले में संलिप्त पंजाब के जीरकपुर के प्रॉपर्टी डीलर विजय कुमार जुनेजा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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    इससे आरोपित की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। जमानत याचिका खारिज होते ही हिमाचल पुलिस हरकत में आ गई है।

    19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जमानत याचिका

    आरोपित ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम, अग्रिम और नियमित जमानत की गुहार लगाई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका 12 नवंबर 2024 को खारिज कर दी थी।

    हाई कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत प्रदान कर रखी थी। आरोपित के आर्थिक अपराध में संलिप्तता और साक्ष्य को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी रद कर दी थी। इसके बाद आरोपित भूमिगत हो गया था। हिमाचल पुलिस की तीन टीमों ने आरोपित की तलाश में पंजाब के कई शहरों में दबिश दी थी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था।

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    क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के नाम पर लोगों को लगाया चूना

    सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार होने के बाद पुलिस निर्णय का इंतजार कर रही थी। शुक्रवार को याचिका पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वरले की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। जुनेजा पर आरोप है कि उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का झांसा देकर कई निवेशकों से बड़े पैमाने पर पैसा जुटाया और उस पैसे से संपत्ति खरीदी।

    मुख्य आरोपित ने खरीदी थी कई संपत्तियां, मास्टर माइंड न्यायिक हिरासत में

    इस मामले के मुख्य आरोपित ने सुभाष शर्मा के साथ जीरकपुर और नाभा रोड पर कई संपत्तियां खरीदी थीं। सुभाष शर्मा के दुबई भागने के बाद आरोपित ने संयुक्त संपत्तियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया था।

    इसमें कई ऐसी संपत्तियां थी जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर रखा था। सुभाष शर्मा ने भी पुलिस को ई-मेल कर जुनेजा पर 30 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 72 आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग शुरू हो चुका है। मास्टर माइंड मिलन गर्ग, मुख्य एजेंट सुखदेव, हेमराज और अभिषेक शर्मा न्यायिक हिरासत में हैं।

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